दरभंगा. न्यायिक दंडाधिकारी अनुप कुमार पांडेय की अदालत ने मारपीट व गाली गलौज करने के एक मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के छोटी काजीपुरा निवासी इदरीस कुरैशी व अली अहमद को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया हे. श्री पांडेय की अदालत ने दोनों दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (प्रावेशन ऑफ आफेंडर्स एक्ट) की धारा 3 का लाभ देते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक लोग अभियोजक एके शुक्ला एवं अधिवक्ता आशुतोष कुमार व विष्णुकांत चौधरी ने बहस किया. उक्त मामला श्री पांडेय की अदालत में टीआर नंबर 177/15 चल रहा था. सहायक अभियोजक श्री शुक्ला ने बताया कि दोनों दोषियों के विरुद्ध लहेरियासराय थाना क्षेत्र के फकीरा खां मुहल्ला निवासी सइदा खातून ने 12 जुलाई 2007 को लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया कि घटना के दिन दोनों आरोपी उसके घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौज किया तथा घर में रखे नकद रुपया आदि लेकर भाग गये. दोनों आरोपियों के विरुद्ध 24 मई 2013 को भादवि की धारा 341, 323, 447, 504/34 के तहत आरोप गठन किया गया. अभियोजन की आर से सूचिका सइदा खातून सहित 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी. मामले की सुनवाई के पश्चात श्री पांडेय की अदालत ने इदरीस कुरैशी व अली अहमद को भादवि की धारा 323, 504 व 447 में दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया.
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मारपीट मामले में भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश
दरभंगा. न्यायिक दंडाधिकारी अनुप कुमार पांडेय की अदालत ने मारपीट व गाली गलौज करने के एक मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के छोटी काजीपुरा निवासी इदरीस कुरैशी व अली अहमद को दोषी पाते हुए भर्त्सना कर छोड़ने का आदेश दिया हे. श्री पांडेय की अदालत ने दोनों दोषियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (प्रावेशन ऑफ आफेंडर्स […]
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