कमतौल . कमतौल थाना परिसर में शनिवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित जिला बाल संरक्षण इकाई के सौजन्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया़ इसमें थाना के अधिकारियों सहित पुलिस के जवान एवं मीडिया कर्मियों को किशोर न्याय, बालकों कि देखरेख एवं संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 कि जानकारी दी गयी. प्रशिक्षक मो़ कमरे आलम, इंदिरा कुमारी एवं त्रिभुवन मिश्र ने नवजात एवं किशोर बच्चे के केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में विस्तार से बताया़ वही प्रोटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुअल ओफेन्स एक्ट 2012 की जानकारी दी. पास्को एक्ट लगाने एवं उससे होने वाले लाभ-हानि के बारे में विस्तार से बताया़ वही अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए चलायी जा रही योजना परवरिश, जिसके माध्यम से असाध्य रोग से पीडि़त बच्चों या असाध्य रोग से पीडि़त माता-पिता के संतान को समाज में बेहतर पालन-पोषण करने वाले को अनुदानिक भत्ता मिलने कि बात बतायी़ नि:संतान दंपति के लिए दत्तक ग्रहण योजना को प्यारा विकल्प साबित होने का भरोसा दिलाया़ किसी नि:संतान दंपति के लिए बच्चा गोद लिए जाने कि पूरी प्रक्रिया बतलायी़ कहा कि दत्तक ग्रहण एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से मूल माता-पिता द्वारा परित्यक्त या परिवार विहीन बच्चे को कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा, आश्रय और स्नेह प्रदान करवाया जाता हैं़ इस अवसर पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह सहित पुलिस बल, चौकीदार एवं मीडियाकर्मी प्रमोद कुमार, विकास कुमार, शिवेंद्र कुमार शर्मा, लक्ष्मेश्वर ठाकुर आदि कई लोग उपस्थित रहे़
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बाल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन
कमतौल . कमतौल थाना परिसर में शनिवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित जिला बाल संरक्षण इकाई के सौजन्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया़ इसमें थाना के अधिकारियों सहित पुलिस के जवान एवं मीडिया कर्मियों को किशोर न्याय, बालकों कि देखरेख एवं संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 कि जानकारी दी गयी. प्रशिक्षक मो़ […]
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