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कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष को सदेह हाजिर होने का आदेश

बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अजय कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 20 दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार थाना कांड संख्या […]

बेनीपुर. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अजय कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 20 दिनों के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार थाना कांड संख्या 51/13 में घर तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किये गये एक लाख 30 हजार 40 रुपये के जब्ती प्रतिवेदन मांगा गया था. न्यायालय द्वारा बार-बार लिखे जाने के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में उक्त आदेश जारी किया गया है. ज्ञात हो कि थाना क्षेत्र के मनोरीपुर निवासी संजय राम उर्फ संजय कुमार राय ने न्यायालय को 31 मार्च 2014 को आवेदन देकर जब्त किये गये उक्त राशि को मुक्त करवाने की गुहार लगाया था. पर थानाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायालय ने पूर्व में दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर न्यायालय के आदेश अवमानना मानते हुए 20 दिनों के अंदर प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देते हुए चेताया है कि यदि 20 दिनों के अंदर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो आपके विरुद्ध वरीय अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा. न्यायालय ने इसकी प्रति एसएसपी दरभंगा को भी भेजा है.

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