बहेड़ी. आरटीआइ के तहत आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सेे सुनवाई के दौरान 25 हजार रुपये दंड वसूली करने का निर्णय लिया है. आवेदक प्रेमनाथ सिंह ने इसको लेकर वाद संख्या 80410/12-13 दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभिलेखों के अवलोकन के बाद स्पष्ट हुआ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 225 दिनांक 21 अप्रैल 2014 से आवेदक को दी गयी सूचना में प्रपत्र क के अनुश्रवण में जानकारी मांगी गयी थी. इसका जवाब आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया. राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा के ज्ञापांक 1462 से लोक सूचना अधिकारी व आवेदक को भी पत्र भेज निर्णय से अवगत कराया गया है.
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सूचना नहीं देेने को ले डीएसओ को दंड का निर्णय
बहेड़ी. आरटीआइ के तहत आवेदक को सूचना नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सेे सुनवाई के दौरान 25 हजार रुपये दंड वसूली करने का निर्णय लिया है. आवेदक प्रेमनाथ सिंह ने इसको लेकर वाद संख्या 80410/12-13 दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभिलेखों के अवलोकन के बाद स्पष्ट हुआ […]
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