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न्यायादेश के अनुपालन का राजभवन ने दिया निर्देश
दरभंगा : एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ देवचंद्र चौधरी के स्थानांतरण मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना क ो क्वैश करने के आदेश के बाद अब राजभवन ने भी इस मामले को लेकर लनामिवि प्रशासन को कड़ा पत्र भेजा है. राजभवन के विशेष पदाधिकारी (न्यायिक) एएल श्रीवास्तव ने कुलपति को 10 फरवरी […]
दरभंगा : एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ देवचंद्र चौधरी के स्थानांतरण मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना क ो क्वैश करने के आदेश के बाद अब राजभवन ने भी इस मामले को लेकर लनामिवि प्रशासन को कड़ा पत्र भेजा है.
राजभवन के विशेष पदाधिकारी (न्यायिक) एएल श्रीवास्तव ने कुलपति को 10 फरवरी को पत्र लिखा है. जिसमे डॉ चौधरी के स्थानांतरण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी- 22145/ 14 में 13 फरवरी 2015 को दिये आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.
पत्र में कहा गया है कि डॉ चौधरी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से कुलपति के आदेश को दुर्भावनाग्रस्त मानते हुए इसकी निंदा की है. इस आलोक में कुलाधिपति द्वारा संपूर्ण मामले पर विचारोपरांत यह आदेश दिया गया है कि रिट याचिका संख्या 22145/14 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अक्षरस: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. साथ ही पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर कुलाधिपति के अवलोकनार्थ अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निर्देश भी पत्र में दिया गया है.
बता दें की विवि प्रशासन की ओर से 30 नवंबर 2014 क ो जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ चौधरी का स्थानांतरण एमबीएसएस कॉलेज बेगूसराय के प्राचार्य पद पर कर दिया गया था. विवि प्रशासन ने इस आदेश के विरुद्ध डॉ चौधरी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी.
मामले की सुनवाई के बाद विवि की स्थानांतरण संबंधी उस अधिसूचना क निरस्त करते हुए पुन: अपने पूर्व पद पर (प्राचार्य एमएलएसएम)कॉलेज पर योगदान करने का आदेश पारित किया था. विवि प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होता देख डॉ चौधरी ने 22 जनवरी को ई-मेल द्वारा राजभवन को मामले की जानकारी दी. इसके बाद राजभवन से कुलपति को न्यायालय के आदेश के अनुपालन करने का निर्देश देते हुए पत्र भेजा है. और इसकी एक प्रति डॉ चौधरी को भी ज्ञापित की गयी है.
इधर इस संदर्भ में विवि का मंतव्य जानने के लिए कुलपति डॉ साकेत कुशवाहा एवं कुलसचिव अजित कुमार सिंह से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाया.
बोले कुलपति
पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध लनामिवि ने अपील की है. मामला एलपीए में है. विवि ने सिंगल बेंच के आदेश के विरुद्ध डबल बेंच में गयी है. उच्च न्यायालय का अगला आदेश आने के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. एतद संबंधी जानकारी राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराया जा रहा है.
डॉ साकेत कुशवाहा, कुलपति, लनामिवि
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