बेनीपुर : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के झझड़ा निवासी बैजू यादव को छेड़खानी के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार गांव के राजेश कुमार यादव ने 2 दिसंबर 13 को स्थानीय थाना में बैजू पर लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों पर कांड संख्या 396/13 दर्ज कराया था.
न्यायालय ने सत्रवाद 136/14 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बैजू को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 365 व 366 ए में पांच-पांच साल की सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार का अर्थदंड तथा भादवि की धारा 376 मेें सात साल की कारावास एवं 5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया है. साथ ही अर्थदंड नहीं चुकाने पर क्रमश: एक-एक एवं तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है. सभी सजा साथ साथ चलेगा. अभियुक्त 27 दिसंबर 13 से ही न्यायिक हिरासत में बेनीपुर जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष से चक्र पाणी चौधरी तो बचाव पक्ष से अधिवक्ता बच्चा राय ने बहस की.