/रफोटो फारवार्डेड ::::::::::बेनीपुर . मोतीपुर पंचायत के अंटौर मध्य विद्यालय परिसर में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता शत्रुध्न झा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को त्रुटि, या सेवा में कमी के लिए जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष लिखित शिकायत किया जा सकता है. यहां 20 लाख रुपये तक की वस्तु या मुआवजा के लिए शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार अचल संपत्ति का दान, स्वत्व, किसी प्रकार अधिकारी उसमें उत्पन्न, अंतरित, समाहित, निर्दिष्ट करता हो और अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक का हो. ऐसी संपत्ति के संबंध में किये गये कार्य के पश्चात भुगतान प्राप्ति दस्तावेज या निबंधन आवश्यक होगा. मौके पर लोक अदालत के लिपिक कुमार गौरव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान रामानुल यादव, पुण्यानंद ठाकुर, उमेश पासवान, अनील कुमार झा, नारायण सहनी, अर्जून राम, विनोद सहनी, हरिलाल पासवान आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे.
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विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन
/रफोटो फारवार्डेड ::::::::::बेनीपुर . मोतीपुर पंचायत के अंटौर मध्य विद्यालय परिसर में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता शत्रुध्न झा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को त्रुटि, या सेवा में कमी के लिए जिला उपभोक्ता फोरम के […]
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