फोटो::::::::6फोटो कैप्सन : कार्यशाला में मौजूद प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम व अन्य पदाधिकारी .* नन बैकिंग से लोगों को आगाह करने के लिए कार्यशाला आयोजित दरभंगा. आयुक्त कार्यालय के सभागार में सोमवार को नन बैकिंंग से लोगों को आगाह करने के लिए आरबीआइ, सेबी और सांस्थिक वित्त कार्यान्वयन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन प्रमंंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने करते हुए कहा कि नन बैकिंग कंपनियों मंे रुपये जमा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना जरूरी है. इसके लिए उक्त नन बैकिंग कंपनी को आरबीआइ के द्वारा जारी पत्र और स्थानीय वरीय अधिकारी का अनुमति पत्र का होना जरूरी है. कार्यशाला में मौजूद आरबीआइ और सेबी के अधिकारियों ने कहा कि नन बैकिंग के कामकाजों पर नजर रखने के लिए बिहार सरकार ने कई संसोधन किये हैं. बिहार के लिए जमाकर्ताओं के हितों के लिए एक नयी संस्थान बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापना अधिनियम 2002 एवं नियमावली 2004 बनायी गयी है. इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किये गये हैं. इस नये नियमावली के तहत किसी भी नन बैकिंग कंपनी को जिले में अपनी शाखा खोलने से पहले डीएम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए आरबीआइ के गाइडलाइंस व प्रमाण पत्र का होना जरूरी होगा. जो कंपनी इन नियमों के विरुद्ध काम करेगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी. बैठक में डीएम कुमार रवि, डीआइजी अनवर हुसैन, आरबीआइ के पदाधिकारी, सेबी से व सांस्थिक वित्त से जुड़े अधिकारी मौजूद थे.
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पूरी तरह जांच परख कर जमा करें रुपये
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