दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने दो वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में एक आरोपित को भादवि की धारा 376 (डी) में 20 वर्ष सश्रम कारावास, दस हजार रुपये अर्थ दंड तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 6 में दस वर्ष कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 42 को दृष्टि में रखते हुए केवल भादवि की धारा 376 (डी) में दिए गए सजा को बहाल रखने का आदेश दिया है. श्री अग्रवाल की अदालत ने सरकार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए नौ लाख रुपया देने का आदेश दिया है.
उक्त राशि में से चार लाख रुपए फिक्स डिपाजिट करने का आदेश दिया गया है, जो पीड़िता के 18 वर्ष की होने के पश्चात मिलेगा. वहीं चार लाख रुपये मासिक योजना के तहत जमा कर दिया जाएगा, जिससे पीड़िता के परिजन उसकी देखभाल करेंगे. अदालत ने दोषी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी बालेश्वर दास के पुत्र कन्हैया दास को यह सजा दी है.
अदालत ने 14 जनवरी को आरोपित को दोषी पाया था. अभियोजन की ओर से काम कर रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ विजय कुमार पराजित ने बताया कि 4 अप्रैल 2018 की संध्या छह बजे आरोपी कन्हैया दास एवं एक अन्य ने सूचक की दो वर्षीय बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया. इसको लेकर पीड़िता की मां ने अशोक पेपर मिल थाना में कांड संख्या 31/2016 दर्ज करायी थी. मामला अदालत में जीआर केस नंबर 12/2018 के तहत चल रहा था.