दरभंगा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत ने एक आपराधिक मामले में बिजली विभाग के तत्कालीन कनीय अभियंता धर्मवीर कुमार सहित सात लोगों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.
पशुपालन विभाग के उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त दुमदुमा निवासी खालिद अंसारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विद्युत विभाग पंडासराय के तत्कालीन कनीय अभियंता धर्मवीर, नगर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहेरियासराय के सहायक विद्युत अभियंता अजय मिश्र, पंडसराय के कनीय सारणी पुरुष राम बाबू चौधरी, विद्युत आपूर्ति कार्यालय पंडासराय के कनीय सारणी पुरुष सुबोध श्रीवास्तव, विद्युत अनुमंडल कार्यालय बंगाली टोला के बिल क्लर्क स्वामीनाथ, मुन्ना लाल दास, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता शिव कुमार बेरिया के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाते हुए नालसी संख्या 438/2014 दर्ज कराया था.
दर्ज नालसी पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने लहेरियासराय थाना को मामला दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया. लहेरियासराय थाना में मामला दर्ज किया गया. मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात अदालत ने संज्ञान लिया. मुदलहों के विरुद्ध अदालत द्वारा सम्मन भेजे जाने के बावजूद आरोपित अदालत में उपस्थित नहीं हुए. सुनवाई के पश्चात चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.