दरभंगाः कांग्रेस जिलाध्यक्ष जहांगीर आलम के विरुद्ध लहेरियासराय थाना में दर्ज कांड संख्या – 257/13 में पुलिस ने भादवि की धारा – 420, 406 एवं 120 बी के तहत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया है. न्यायालय में पुलिस द्वारा जिलाध्यक्ष आलम के विरुद्ध समर्पित आरोप पत्र में धारा 420 (जालसाजी), 406 (अमानत में ख्यानत) एवं 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) सभी अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध है.
मामले के अनुसंधानक लहेरियासराय थाना के पुअनि मो0 जियाउल्लाह ने मामले की तहकीकात एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी के आधार पर अंतिम प्रपत्र समर्पित किया है. मामले में अंतिम प्रपत्र समर्पित किए जाने के बाद राजनीतिज्ञों के बीच इस बात को ले तरह-तरह की चर्चा चलने लगी है. विदित हो कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहम खां मुहल्ला निवासी स्व नत्थो के पुत्र मो कुदुस ने 15 जून 2013 को लहेरियासराय थाना में मादवि की धारा 406, 420 एवं 120 बी के तहत कांड संख्या 257/13 दर्ज कराया था.
दर्ज आवेदन में मो. कुदुस ने आरोप लगाया था कि थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार निवासी स्व मो मासूम के पुत्र मो जहांगीर आलम एवं मो जाहिद हुसैन के पुत्र मो इलियास एवं मो कमरूल होदा ने जमीन का जाली कागजात दिखाकर तय कीमत इकतीस लाख रुपये में से बारह लाख रुपए तीनो आरोपियों द्वारा ठगी एवं जालसाजी कर ले लिया गया. मामले के अनुसंधान ने न्यायालय में भादवि की धारा – 420, 406 एवं 120 बी के तहत आरोप पत्र समर्पित किया है.