बेतिया : दो वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या कर शव को छुपा देने के मामले की सुनवाई करते हुए षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास एवं दस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है.वहीं मामले की नामजद अभियुक्त कलामुन नेशा व नन्हें खां को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया है.
सजायाफ्ता नासीर खां साठी थाने केसुअरछाप का रहनेवाला है. लोक अभियोजक अरविन्द सिंह ने बताया कि पूर्वी चम्पारण रामगढ़वा थाने के चंपापुर निवासी श्रीनारायण महतो की पुत्री रौशनी कुमारी की शादीनासीर खां से हुई थी. 6 अक्टूबर 14 को श्रीनारायण को सूचना मिली कि रोशनी कीहत्या कर उसके ससुरालवालो ने शव को गायब कर दिया है. सूचना पर वह नासीर के गांव सुअरछाप पहुंचा और घटना को सही पाकर उसने लौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. इसीमामले की स्पीडीट्रायल के माध्यम से सुनवाई मात्र दो वर्षों में पूरी करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.