बेतिया : जिला स्वास्थ्य समिति ने जिले में वर्ष 2013 दवा आपूर्ति के लिए पटना के दो फार्मों से एग्रीमेंट किया था. इसके लिए एक फार्म को सात लाख व दूसरे फार्म के नाम पर 77 लाख 94 हजार 690 रुपये अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था. दवा आपूर्ति एक फार्म ने मात्र दो लाख 42 हजार रुपये की दवा आपूर्ति की व दूसरे ने 77 लाख 47 हजार 30 रुपये की. इस तरह एक फार्म के पास स्वास्थ्य विभाग का चार लाख 58 हजार व 47 हजार 660 रुपये बकाया रह गया.जिला स्वास्थ्य समिति ने बकाये राशि का वापस करने के लिए दोनों फार्मो को लिखा. लेकिन फार्मों ने राशि वापस नहीं किया.
इसको गंभीरता से लेते हुए सीएस डा नंदकुमार मिश्र ने नौतन पीएचसी प्रभारी डा शंकर रजक को नगर थाना में फार्म के मालिक सुभाष कुमार ईश्वरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. सीएस के आदेश पर डा. शंकर रजक ने नगर थाना में दवा आपूर्ति करने वाले फार्म के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है दर्ज प्राथमिकी में बेगूसराय जिले के आगापुर थाना के भरौल निवासी रामाकांत ईश्वरी के पुत्र सुभाष कुमार ईश्वरी को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि सुभाष कुमार ईश्वरी के दो दवा आपूर्ति करने वाले फार्मों को जिला स्वास्थ्य समिति ने वर्ष 2013 के मार्च माह में 85 लाख रूपया अग्रिम दी थी. अग्रिम राशि लेने के बाद सिर्फ 80 लाख रुपये कीमत की दवा आपूर्ति की गयी.
शेष राशि का न तो दवा आपूर्ति किया गया व न हीं राशि वापस की गयी है. नगर थानाध्यक्ष बिमलेन्दू कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. सीएस के आदेश के हुई प्राथमिकी में खुलासा हुआ है कि सुभाष कुमार ईश्वरी दो फार्मों के नाम पर जिले में दवा आपूर्ति करता था. एक फार्म का पता उसने पटना कंकड़बाग चाणाक्या प्लाजा नीयर ओल्ड एसबीआई व दूसरे फार्म के पता में मामूली परिर्वतन करते हुए कंकड़बाग चाणाक्या प्लाजा मेन रोड बताया है. लेकिन दोनों फार्मों के मालिक का नाम सुभाष कुमार ईश्वर ही है. आश्चर्य यह है कि मामलू पता परिवर्तन के बावजूद जिला स्वास्थ्य समिति एक ही आदमी के दो फार्मों के नाम पर मोटी रकम का अग्रिम भुगतान कर दिया.