तस्कर को 10 वर्ष का कारावास

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर नंदू खटीक ठकराहां थाने के बलुअहवा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक […]
बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर नंदू खटीक ठकराहां थाने के बलुअहवा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि ठकराहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बलुअहवा के नंदू खटीक के घर मे नेपाली गांजा छुपा कर रखा गया है.
इस सूचना पर थानाध्यक्ष जफर जावेद खां ने सशस्त्र बल के साथ नंदू खटीक के घर छापेमारी किया. पुलिस को देख कर नंदू पीछे के रास्ते से भाग गया. उसके बाद तलाशी के दौरान पूर्व दिशा के पक्का मकान में छुपा कर रखा दो बोरा में 20 किलो गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में ठकराहां थाना कांड संख्या 107/2010 दर्ज किया गया था. न्यायालय ने इसी मामले में नंदू को एनडीपीएस की धारा 22सी के तहत दोषी पाते हुए दस वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की चूक पर नंदू को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




