गोइलकेरा के डांगुरसाई टोला का रहनेवाला है आरोपी
खाना नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद
चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति रामसिंह हेंब्रम को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 5000 रुपये जुर्माना लगाया.
आरोपित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आराहासा गांव के डांगुरसाई टोला का रहनेवाला है. गांव के महेंद्र कोड़ा के बयान पर 28 नवंबर 2016 को थाने में रामसिंह हेंब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि रामसिंह हेंब्रम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है.
सूचना मिलने पाकर वह रामसिंह हेंब्रम के घर गया, तो उसकी पत्नी को मृत पाया. पूछताछ करने पर रामसिंह हेंब्रम के पिता सिकुर हेंब्रम ने बताया कि उसका बेटा रामसिंह हेंब्रम 27 नवंबर 16 को भैंस चराकर घर आया. बहू बेलमति गागराई से खाना मांगा. बहू ने खाना नहीं दिया, तो दोनों के बीच गाली-गलौज हुआ.