पीटकर पत्नी की हत्या के दोषी को 10 साल की जेल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Mar 2019 1:26 AM
गोइलकेरा के डांगुरसाई टोला का रहनेवाला है आरोपी खाना नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति रामसिंह हेंब्रम को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 5000 रुपये जुर्माना लगाया. आरोपित गोइलकेरा थाना […]
गोइलकेरा के डांगुरसाई टोला का रहनेवाला है आरोपी
खाना नहीं देने पर पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद
चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति रामसिंह हेंब्रम को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 5000 रुपये जुर्माना लगाया.
आरोपित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के आराहासा गांव के डांगुरसाई टोला का रहनेवाला है. गांव के महेंद्र कोड़ा के बयान पर 28 नवंबर 2016 को थाने में रामसिंह हेंब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि रामसिंह हेंब्रम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है.
सूचना मिलने पाकर वह रामसिंह हेंब्रम के घर गया, तो उसकी पत्नी को मृत पाया. पूछताछ करने पर रामसिंह हेंब्रम के पिता सिकुर हेंब्रम ने बताया कि उसका बेटा रामसिंह हेंब्रम 27 नवंबर 16 को भैंस चराकर घर आया. बहू बेलमति गागराई से खाना मांगा. बहू ने खाना नहीं दिया, तो दोनों के बीच गाली-गलौज हुआ.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










