शराब पीने के आरोप में दो को पांच वर्षों की सजा मात्र तीन माह के

Updated at : 09 Aug 2017 5:03 AM (IST)
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शराब पीने के आरोप में  दो को पांच वर्षों की सजा मात्र तीन माह के

अंदर आया न्यायालय का फैसला बेतिया : डेढ़ साल पहले बने नये उत्पाद कानून के तहत न्यायालय ने शराब पीने के आरोप में सोमवार को दोषी करार दिये गये दो युवकों पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. यह फैसला षष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम […]

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अंदर आया न्यायालय का फैसला

बेतिया : डेढ़ साल पहले बने नये उत्पाद कानून के तहत न्यायालय ने शराब पीने के आरोप में सोमवार को दोषी करार दिये गये दो युवकों पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. यह फैसला षष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने सुनायी है. सजायाफ्ता प्रकाश कुमार शिकारपुर थाने के बिनवलिया व सोनू कुमार साह पुरानी बाजार नरकटियागंज का रहनेवाले हैं.
बताया जाता है कि 15 मई, 2016 को उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने एसएसबी कैंप भिखनाठोरी के पास बाइक पर सवार दो युवकों को नेपाल की तरफ से भारत की सीमा में आते देखा. दोनों युवक शराब के नशे की हालत में पाये गये. उनकी जांच ब्रेथएनलाइजर मशीन से की गयी,तो उनके शराब पीने की पुष्टि हुई. उसके बाद उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस संबंध में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने उत्पादवाद संख्या-130/016 दर्ज कराया था. इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन
शराब पीने के
पत्र समर्पित होने के बाद 23 मई 2017 को आरोप का गठन किया. उसके बाद तीन माह से कम समय में इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 37 बी के तहत दोनों युवकों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
2016 के मई माह में शराब के नशे में इंडो-नेपाल सीमा भिखनाठोरी के पास पकड़े गये थे दोनों युवक
उत्पाद विभाग ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल
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