मोतिहारी : 4.67 करोड़ की वित्तीय अनियमितता में मोतिहारी नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी महेश्वर प्रसाद सिंह पर प्राथमिकी दर्ज होगी. मामले में नप सशक्त स्थायी समिति के निर्णय पर मुख्य पार्षद प्रकाश अस्थाना ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. इओ पर यह कार्रवाई नगर आवास एवं विकास विभाग के पत्र के आलोक में हुई है. इस संबंध में विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार झा का पत्र प्राप्त हुआ है.
जिसमें वित्तीय प्रावधानों की अनदेखी करते हुए बिना बजटीय प्रावधान के राशि का विचलन संबंधी शिकायत पर कार्रवाई की बात कही गयी है. डिप्टी डायरेक्टर ने पत्र में कहा है कि नगरपालिका अधिनियम 2007
की धारा 22 में नप की सभी कार्यपालक की शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित है. अत: कार्यपालक संबंधी कोई भी निर्णय समिति की ओर से ही लिया जायेगा.
नगर परिषद के
नियम के मुताबिक, वित्तीय प्रावधानों के तहत में किसी भी परिस्थिति में बिना बजटीय प्रावधान के राशि का विचलन कर कोई भुगतान नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में तत्कालीन इओ ने मुख्यमंत्री सात निश्चिय की चार करोड़ 67 लाख की राशि का बिना प्रावधान के विचलन कर खर्च करना नियम के खिलाफ है. इसमें डिप्टी कमीशन अरविंद कुमार झा ने कार्रवाई करने की बात कही है.
इसकी जानकारी देते मुख्य पार्षद प्रकाश अस्थाना ने बताया कि मामले में प्राथमिकी के लिए इओ को आदेश दिया गया है. वहीं, विभागीय कार्रवाई के लिए इओ महेश्वर प्रसाद सिंह के कर्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को पत्र लिखा गया है.
" 4.67 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का मामला
नगर आवास एवं विकास विभाग
ने दिया कार्रवाई का निर्देश
मुख्य पार्षद ने प्राथमिकी दर्ज
करने का दिया आदेश
सात निश्चिय योजना की 4.67 करोड़ के वितरण में फंसे इओ
बीना बजटीय प्रावधान के खर्च करने पर विभाग ने लिया संज्ञान