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भूमाफियाअों की जमानत अरजी खारिज

रक्सौल में भूमि पर कब्जा करने के दौरान हुई थी 12 की गिरफ्तारी मोतिहारी : रक्सौल गोली कांड में गिरफ्तार भूमाफियाओं की जामानत याचिका खारिज हो गयी. गिरफ्तार 12 में चार आरोपियों ने रक्सौल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर झा के न्यायालय में जमानत के लिए अरजी दी थी. सुनवायी के दौरान न्यायालय ने उनकी जमानत […]

रक्सौल में भूमि पर कब्जा करने के दौरान हुई थी 12 की गिरफ्तारी

मोतिहारी : रक्सौल गोली कांड में गिरफ्तार भूमाफियाओं की जामानत याचिका खारिज हो गयी. गिरफ्तार 12 में चार आरोपियों ने रक्सौल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाकर झा के न्यायालय में जमानत के लिए अरजी दी थी. सुनवायी के दौरान न्यायालय ने उनकी जमानत अरजी को खारिज कर दिया. आरोपित पक्ष के अधिवक्ता सतीश प्रसाद देवकुलियार ने जिस हथियार से रक्सौल में फायरिंग हुई थी, उसका लाइसेंस न्यायालय में प्रस्तुत किया,

लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हथियार का लाइसेंस गिरफ्तार किसी भी आरोपियों के नाम पर नहीं था. न्यायालय ने इसको बड़ा अपराध मानते उनकी जमानत अरजी को खारिज कर दिया. कहा कि दूसरे का लाइसेंसी हथियार अपने पास रखना और उसका गलत इस्तेमाल करना गैर कानूनी है. जिन आरोपियों ने जमानत के लिए न्यायालय में अरजी दाखिल की थी, उनमें पटना राजाबाजार का विपिन कुमार शर्मा, पटना बुद्धा कॉलोनी का चंदन वर्मा व पटना बुद्धा कॉलोनी का राजेश कुमार सहित एक अन्य शामिल है. बताया जाता है कि जिन आरोपियों ने जमानत के लिए अरजी दाखिल की थी, उनके पास से हथियार बरामद नहीं हुआ था. उनके पास से सिर्फ सेलफोन ही मिला था, जबकि उनके साथ गिरफ्तार अन्य आरोपियों के पास से चार रायफल, दो पिस्टल, एक रिवॉल्वर व करीब 120 पीस कारतूस बरामद हुआ था.

बताते चले कि 12 मई को रक्सौल ब्लॉक रोड स्थित चार डिसमिल जमीन पर कब्जा करने दर्जन भर से अधिक हथियार बंद अपराधी पहुंचे थे. जमीन पर मालिकाना हक बताने वाले जयपाल प्रसाद व उनके परिजनों ने विरोध किया तो भूमाफियाओं ने मारपीट करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी. सूचना पर पहुंचे रक्सौल डीएसपी राकेश कुमार ने खदेड़ कर 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य फरार हो गये थे.

इनकी हुई थी गिरफ्तारी : पटना बिहटा के किसयल कुमार, बुद्धा कॉलोनी के दिलीप कुमार सिंह, चंदन कुमार, राजेश कुमार, पटना राजा बाजार के विपिन कुमार शर्मा, दानापुर के अबी कुरैशी, जनवारा के रवीश कुमार, पाटलिपुत्रा के संदीप पटेल, छपरा सबलपुर हरेंद्र पांडेय, छपरा रसुलपुर के अमर प्रताप सिंह, जहानाबाद जियकशुन बीघा के रितुराज व शेखपुरा रसलपुर के रामजतन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी.

चार आरोपियों ने जमानत के लिए दी थी अरजी

हथियार का लाइसेंस है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हथियार का लाइसेंस
कोर्ट ने कहा, गैरकानूनी है दूसरे का हथियार रखना
क्या कहते हैं अधिवक्ता
गिरफ्तार चार आरोपियों की जमानत अरजी दाखिल की गयी थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी जमानत अरजी को खारिज कर दिया. उनके पास से सिर्फ मोबाइल बरामद हुआ था. हथियार किसी और के पास से मिला था. प्राथमिकी में भी इस बात की जिक्र है.
सतीश प्रसाद देवकुलियार, सीनियर अधिवक्ता, पूर्वी चंपारण

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