मोतिहारी डीडीसी पर गिरफ्तारी वारंट
Updated at : 09 Jun 2015 8:23 AM (IST)
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मोतिहारी : जमीन का शुल्क जमा करने के बाद भी दुकान नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने डीडीसी सह जिला परिषद के कार्यपालक सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है़ वारंट के अनुपालन के लिए पत्रंक 302 पांच जून को एसपी को भेजा गया है़ मामला पकड़ीदयाल थाना के डुमरबाना से […]
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मोतिहारी : जमीन का शुल्क जमा करने के बाद भी दुकान नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने डीडीसी सह जिला परिषद के कार्यपालक सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है़ वारंट के अनुपालन के लिए पत्रंक 302 पांच जून को एसपी को भेजा गया है़ मामला पकड़ीदयाल थाना के डुमरबाना से जुड़ा है.
मामले को लेकर डुमरबाना के उपेंद्र प्रसाद ने 28 वर्ष पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया़ था. फोरम ने 19 जनवरी 2006 के अपने फैसले में एक सप्ताह के अंदर जमीन का आवंटन कर क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये जिला परिषद को देने का निर्देश दिया़ निर्देश का अनुपालन एक माह में करना था़
मामले में निर्देश का अनुपालन न करजिला परिषद ने हाइकोर्ट में अपील की, जहां 30 मार्च 2012 को कोर्ट ने अपील खारिज कर दी. अपील खारिज होने की जानकारी मिलने पर श्री प्रसाद ने 30 दिसंबर 2014 को उपभोक्ता फोरम में अर्जी दी़ इसको लेकर न्यायालय में पक्ष रखने के लिए सचिव को नोटिस दिया गया, लेकिन उपस्थित नहीं हुए. इसको लेकर उपभोक्ता फोरम न्यायालय के अध्यक्ष रामचंद्र सहनी, अजहर हुसैन अंसारी की ओर से वारंट निर्गत किया गया है.
पूर्वी चंपारण के डीडीसी सह जिप के कार्यपालक सचिव अनिल कुमार चौधरी ने पूछने पर कहा कि अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है़ सूचना मिलती है तो न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जायेगा़
क्या है आंवटन का मामला
पकड़ीदयाल में दुकान आवंटन के लिए डुमरबाना के उपेंद्र प्रसाद की ओर से जिला परिषद को 850 रुपये जमा कराया गया. शुल्क 23 जून 1986 को जमा कराया गया. शुल्क जमा करने के बावजूद दुकान के लिए जमीन नहीं मिली. इस पर श्री प्रसाद ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था़
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