फसल के साथ सब्जी व फ ल की क्षति पर भी मुआवजा
मोतिहारी : अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व आंधी से फ सल को हुए क्षति मुआवजा का वितरण किसानों के बीच सुनिश्चित करने को लेकर कृषि विभाग ने कमर कस लिया है़ जिले में हुए फ सल क्षति के लिए सरकार के 44 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है़ प्राप्त आवंटन के व्यय के बाद डिमांड के अनुसार शेष राशि भी जिले को आवंटित करा दी जायेगी़ ये बातें मुजफ्फ रपुर कृषि परिक्षेत्र के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार पंकज ने कहीं
वे शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थ़े कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है़ कहा कि इस आपदा से जिले में हुए एक लाख 16 हजार 111 हेक्टेयर गेहूं व आठ हजार 512 हेक्टेयर मसूर फ सल की क्षति हुई है, जिसके लिए 162.5 करोड़ रुपया की मांग फ सल मुआवजा के लिए राज्य सरकार से की गयी है़ वहीं 2 हजार 947 हेक्टेयर सब्जी व 13 हजार 68 हेक्टेयर बगीचे के आम व लीची फ सल को नुकसान हुआ है़
उन्होंने बताया कि डीएओ व डीएचओ के कार्य शिथिलता के कारण फ सल क्षति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अधिसूचना सरकार को नहीं भेजी जा सकी थी़ बताया कि फ ल व सब्जी फ सल क्षति मुआवजा को लेकर 27.80 करोड़ रुपये की अधियाचना सरकार को भेजी जा रही है़ अभी जो जिले को प्राप्त आवंटन में ही सब्जी व फ ल की क्षति के मुआवजा भी किसानों को दिया जायेगा़
94.28 करोड़ का किसानों ने किया दावा
जेडीए श्री पंकज ने बताया कि फ सल क्षति के लिए विभाग को एक लाख 15 हजार 25 किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 94 हजार 980 हेक्टेयर रकबा की फ सल क्षति होने का दावा किया गया है़ बताया कि दावा के मुताबिक 94.28 करोड़ की राशि फ सल क्षति मानी जा रही है़ कहा कि विभागीय स्तर पर प्रखंडवार शिविर लगाकर किसानों से आवेदन संग्रहण का कार्य चल रहा है़ यह शिविर प्रखंडों में तीन दिनों तक लगेगा़ उन्होंने किसानों से संबंधित किसान सलाहकार, बीएओ, कृषि को-ऑर्डिनेटर से संपर्क कर आवेदन करने की अपील की है
सभी किसानों को मुआवजा
बड़े किसानों के अलावे लघु व सीमांत किसानों को भी फ सल क्षति का मुआवजा मिलेगा़ जेडीएस ने कहा कि एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर तक फ सल क्षति मिलेगी. वहीं लघु व सीमांत किसानों को भी सब्जी व फ सल क्षति पर न्यूनतम एक हजार व फ ल की क्षति पर दो हजार रुपया मुआवजा मिलेगा़
कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश
सुगौली. प्रखंड के वैसे किसान जिन्होंने चालू कृषि गेहूं फसल कि क्षति की पूर्ति के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय में आवेदन दिया है, उनको विभाग ने समय पर क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराने के लिए बारह घंटे के अंदर बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज की दो फोटो व क्षति हुए गेहूं के खेत में किसान की दो फोटो उपलब्ध कराने को कहा है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जो किसान निर्धारित समय पर कागजात जमा नहीं कराएंगे, उनके क्षति पूर्ति का भुगतान प्रभावित हो जायेगा.