20 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Updated at : 17 Apr 2017 7:16 AM (IST)
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20 हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

बक्सर : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा नहीं बढ़ेगी. सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है. आयोग द्वारा विलंब से प्रस्ताव भेजने का हवाला देकर सरकार ने निर्णय लेने से इनकार कर दिया है. इससे संबंधित पत्र सरकार ने जिले के निर्वाचन अधिकारियों के पास भेज दिया […]

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बक्सर : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा नहीं बढ़ेगी. सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है. आयोग द्वारा विलंब से प्रस्ताव भेजने का हवाला देकर सरकार ने निर्णय लेने से इनकार कर दिया है. इससे संबंधित पत्र सरकार ने जिले के निर्वाचन अधिकारियों के पास भेज दिया है. गौरतलब हो कि आयोग ने गत माह नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर प्रत्याशियों की खर्च सीमा बढ़ाने आग्रह किया था.

कहा था कि महंगाई को देखते हुए नगर निकाय चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ानी चाहिए. पत्र में लिखा था कि लोकसभा, विधानसभा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा में वृद्धि की गयी है. ऐसे में सरकार इस पर भी विचार करे. सरकार द्वारा गत वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत में की गयी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए नगर पंचायत, नगर पर्षद और नगर निगम में दो गुणा वृद्धि का सुझाव दिया था.

वर्तमान में नगर पंचायत सदस्य पद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 10 से बढ़ा 20 हजार रुपये, नगर पर्षद 20 से बढ़ा 40 हजार रुपये और निगम में वार्ड जनसंख्या के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपये की जगह 60 से 80 हजार रुपये करने की सिफारिश की थी. इसके बाद चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के बीच खुशी थी, लेकिन सरकार ने सिफारिश से इनकार कर प्रत्याशियों के अरमान पर पानी फेर दिया है.

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