अब बिना लाइसेंस के नहीं होगा कारोबार

बक्सर : नगर पर्षद क्षेत्र में चल रहे होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल समेत सभी तरह के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस लेना है. लाइसेंस का उन्हें हर वर्ष रिन्युअल कराना होगा. नगर पर्षद प्रशासन ने व्यवसाय की श्रेणी के अनुसार शुल्क की राशि निर्धारित कर दी है. लाइसेंस के लिए कम-से-कम 500 अधिकतम 2500 रुपये प्रतिवर्ष जमा […]
बक्सर : नगर पर्षद क्षेत्र में चल रहे होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल समेत सभी तरह के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस लेना है. लाइसेंस का उन्हें हर वर्ष रिन्युअल कराना होगा. नगर पर्षद प्रशासन ने व्यवसाय की श्रेणी के अनुसार शुल्क की राशि निर्धारित कर दी है. लाइसेंस के लिए कम-से-कम 500 अधिकतम 2500 रुपये प्रतिवर्ष जमा करना है.
इस वर्ष 31 जुलाई तक लाइसेंस नहीं लेने पर उसके बाद से प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से संबंधित व्यवसाय के संचालन को जुर्माना भरना होगा. नगर पर्षद ने ट्रेड लाइसेंस से सालाना एक करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा है. सभी तहसीलदारों को आदेश दिया कि 31 जुलाई तक शहर में चल रहे सभी तरह के व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाये.
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