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बैंक की सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता को देना होगा हर्जाना

बक्सर (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 25/2014 की सुनवाई में विपक्षी स्टेट बैंक की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर जिले के रेवटिया गांव के रामेश्वर राय का है,जिनका एक खाता स्टेट बैंक डुमरांव शाखा के अलावा बैंक ऑफ इंडिया सोवां शाखा में था. जहां विपक्षियों ने परिवादी का टीडीएस […]

बक्सर (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 25/2014 की सुनवाई में विपक्षी स्टेट बैंक की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर जिले के रेवटिया गांव के रामेश्वर राय का है,जिनका एक खाता स्टेट बैंक डुमरांव शाखा के अलावा बैंक ऑफ इंडिया सोवां शाखा में था. जहां विपक्षियों ने परिवादी का टीडीएस काट लिया था. लेकिन उक्त टीडीएस की राशि परिवादी को आयकर विभाग द्वारा यह कह कर नहीं दिया गया कि बैंक द्वारा इस संबंध का फॉर्म नहीं दिया गया है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने बैंक की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी के 2135 एवं 2 हजार 885 रुपये वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही हर्जाना के रूप में परिवादियों को 3 हजार एवं 1500 रुपये क्रमश: 45 दिनों के अंदर देने का आदेश सुनाया है.उक्त फैसला नहीं मानने पर निर्धारित तिथि के बाद आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.

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