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तीन दोषियों को उम्रकैद

संवाददाता, बक्सर (कोर्ट) बहुचर्चित व्यवसायी राजेंद्र केशरी हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ तिवारी ने बक्सर नगर थाना कांड संख्या 231/11 के तीन अभियुक्तों चंदन मिश्र, छोटू मिश्र उर्फ सुरेंद्र मिश्र एवं दीनबंधु सिंह को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. उक्त सजा सत्रवाद सं. […]

संवाददाता, बक्सर (कोर्ट)

बहुचर्चित व्यवसायी राजेंद्र केशरी हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ तिवारी ने बक्सर नगर थाना कांड संख्या 231/11 के तीन अभियुक्तों चंदन मिश्र, छोटू मिश्र उर्फ सुरेंद्र मिश्र एवं दीनबंधु सिंह को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. उक्त सजा सत्रवाद सं. 244/11 में सुनायी गयी. अभियुक्तों पर 21 अगस्त 2011 को प्रात: 9 बज कर 05 मिनट पर नगर के अमला टोली स्थित भोजपुर चूना भंडार दुकान में दुकान के मालिक राजेंद्र केशरी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था.

न्यायालय ने अभियुक्त चंदन मिश्र को भादवि की दफा 302/34 के तहत उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का कारावास, दफा 386 के तहत 10 वर्षो की कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों की कारावास, दफा 465 के तहत 2 वर्ष की कारावास, दफा 468 के तहत 7 वर्ष की कारावास, दफा 471 के तहत 2 वर्ष की कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्षो की कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों के कारावास की सजा सुनायी है. वहीं न्यायालय ने अभियुक्त छोटू मिश्र उर्फ सुरेंद्र मिश्र को भादवि की दफा 302/120 बी के तहत उम्र कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की कारावास दफा 386 के तहत 10 वर्षो की कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिनों की कारावास, दफा 465 के तहत दो वर्षो की कारावास, दफा 471 के तहत 2 वर्षो की कारावास एवं 468 के तहत 7 वर्षो की कारावास की सजा सुनायी है. वहीं न्यायालय ने अभियुक्त दीनबंधु सिंह को भादवि की 302/120 के तहत उम्रकैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास, दफा 212 के तहत 3 वर्ष की कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. इसमें तीनों अभियुक्तों पर सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मुकदमे में अभियोजन पक्ष से कुल 13 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया. इसमें अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक आनंद मोहन उपाध्याय, अधिवक्ता बिहारी प्रसाद, दीपक कुमार, अरविंद कुमार भगत, बचाव पक्ष से चंदन मिश्र के अधिवक्ता अरुण कुमार राय, सुरेंद्र मिश्र के अधिवक्ता जनार्दन राय एवं दीनबंधु सिंह के अधिवक्ता विजय कुमार वर्मा उर्फ झब्बू जी ने हिस्सा लिया.

टीआइ परेड में हुई थी पहचान

बक्सर (कोर्ट). राजेंद्र केशरी हत्याकांड में अनुसंधान क्रम में तीन अभियुक्तों चंदन मिश्र, छोटू मिश्र उर्फ सुरेन्द्र मिश्र एवं शेरू सिंह की पहचान टीआइ परेड द्वारा हुई, जिसमें ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह द्वारा राजेंद्र केशरी को गोली मारने तथा चंदन मिश्र के फायर करने की बात कही गयी है. छोटू मिश्र उर्फ सुरेन्द्र मिश्र को लाइनर का काम करने वाला तथा रौशन पांडेय (नाबालिग) को मोटरसाइकिल चलाने वाला बताया गया है. उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान कोर्ट से सिपाही को घायल कर फरार हो जाने से ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह का रेकॉर्ड अलग कर दिया गया, जो अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है.

एक साल पूर्व हुए थे दोषसिद्ध

बक्सर (कोर्ट) . राजेंद्र केशरी हत्याकांड के तीन अभियुक्तों चंदन मिश्र, छोटू मिश्र उर्फ सुरेंद्र मिश्र एवं दीनबंधु सिंह को पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदय शंकर द्वारा 29 सितंबर, 2012 को ही दोष सिद्ध किया गया था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी कारणों से सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकी. बल्कि इसमें पूर्व जिला जज द्वारा उच्च न्यायालय पटना से निर्देश मांगा गया. अब उच्च न्यायालय से निर्देश आने पर इस मामले की सुनवाई की गयी.

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