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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास 10 हजार अर्थदंड भी

बक्सर कोर्ट : धारदार हथियार से अपने ही भाई की हत्या कर देने के मामले में आरोपित शमीम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया. मामला ब्रह्मपुर कांड संख्या 65/15 से संबंधित है. घटना को 17 मार्च, 2015 को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब […]

बक्सर कोर्ट : धारदार हथियार से अपने ही भाई की हत्या कर देने के मामले में आरोपित शमीम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया. मामला ब्रह्मपुर कांड संख्या 65/15 से संबंधित है. घटना को 17 मार्च, 2015 को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब दोनों भाई शादी में भाग लेने के लिए ब्रह्मपुर थाना के काट गांव में गये थे. दोनों के बीच पूर्व से पैसे के लेनदेन को लेकर आपसी विवाद चल रहा था. एक तरफ जहां शादी का रस्म अदा किया जा रहा था.

वहीं दूसरी तरफ दोनों आपस में भिड़ गये, जिसमें अभियुक्त शमीम अंसारी ने धारदार हथियार से अपने भाई नसीम की हत्या कर दी.घटना के बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था. दोनों नावानगर थाना के शिवपुर गांव के रहनेवाले थे. उक्त मामले में कुल सात गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. सुनवाई में अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में एडीजे ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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