हर हाल में 18 तक जमा करें नोटिस : जिला जज

Updated at : 07 Nov 2017 1:51 AM (IST)
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हर हाल में 18 तक जमा करें नोटिस : जिला जज

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की गयी बैठक बक्सर कोर्ट : नौ दिसंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को एक बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई. इस अवसर पर उपस्थित बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करते […]

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राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की गयी बैठक

बक्सर कोर्ट : नौ दिसंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को एक बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई. इस अवसर पर उपस्थित बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि 18 नवंबर तक समझौता संबंधित नोटिस की प्रतियों को हरहाल में जमा किया जाये ताकि समय के साथ उसे भेजा जा सके. उन्होंने लोक अदालत के महत्व को विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से दो पक्षों के बीच सुलहनीय वादों का आसानी से समझौता हो जाता है,
जिससे आर्थिक परेशानी से बचाव के अलावा न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि आपसी कटुता भी मिटती है. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मौसमी सिंह ने कहा कि नोटिस पर संबंधित थाना का नाम अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए. वर्तमान स्थिति अनुकूल है ऐसे में अधिक-से-अधिक मुकदमों का निबटारा होना चाहिए, जिससे न्यायालय में लंबित मुकदमों के भार को कम किया जा सके.
इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक आशुतोष कुमार ने बताया कि बैंक द्वारा डिफाल्टरों को बड़ी छूट के साथ मुकदमों का निष्पादन कराया जायेगा. ऐसे में लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहिए. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के वरीय शाखा प्रबंधक यूके अंबष्ट ने कहा कि लोक अदालत में बैंक अपना पूरा सहयोग देकर इसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेगा.
विधिक सेवा सदन में एक अन्य बैठक के दौरान सचिव मौसमी सिंह ने पैनल अधिवक्ताओं एवं स्वयंसेवकों के साथ बैठक करते हुए नौ नवंबर से 18 नवंबर तक होनेवाले आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार) के आदेशानुसार लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी दें .
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