हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

Updated at : 17 Jun 2017 10:50 AM (IST)
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हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

बक्सर, कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. बताते चलें कि आरोपित ने अपने फुफेरे भाई की हत्या गला रेतकर कर दी थी. घटना सात अप्रैल, 2015 की है. जब नगर के अमला […]

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बक्सर, कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने हत्या के मामले में आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. बताते चलें कि आरोपित ने अपने फुफेरे भाई की हत्या गला रेतकर कर दी थी. घटना सात अप्रैल, 2015 की है. जब नगर के अमला टोली मुहल्ले में अजय कुमार वर्मा उर्फ लालू की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. उस रात मृतक अपने कमरे में सोया हुआ था कि ऊपर के कमरे से उसका ममेरा भाई गोलू वर्मा दबे पांव नीचे उतरा तथा कमरे में पहुंच चाकू से गले को रेत दिया. मृतक की पत्नी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा था. घटना को लेकर एक प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज करायी गयी थी. मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाहों ने गवाही को कलमदर्ज कराया गया.

अभियोजन पक्ष ने हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा देने का कोर्ट से निवेदन किया. अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त ने बेरहमी के साथ सोये अवस्था में दो बार गले को जघन्य तरीके से रेतकर हत्या को अंजाम दिया है. दोनों पक्षों को सुनने एवं तमाम गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

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