बेगूसराय : जिले के सातों विधानसभा सीटों पर 03 नवंबर को मतदान संपन्न होगा. इसको लेकर जिले में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. उक्त बातें शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कारगिल विजय सभा भवन में प्रेसवार्ता आयोजित कर कहीं. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में तीन चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. बेगूसराय जिले के सभी विधानसभा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में संपन्न होंगे. मतदान के लिए अधिसूचना 09 अक्तूबर को जारी की जायेगी. नामांकन प्रक्रिया 09 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित की गयी है.17 अक्टूबर को नामांकन प्रपत्र की जांच होगी.19 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है.मतदान की प्रक्रिया 03 नवंबर को सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक संपन्न होगी. वहीं मतगणना 10 नवंबर को निर्धारित की गयी है.
जिला पदाधिकारी ने बताया कि सुगमता पूर्वक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है. कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक हजार मतदाताओं को निर्धारित किया गया है. प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि 320 वैसे अपराधी जिनके ऊपर छह महीने से अनवेलेवल वारंट है उसे पकड़ने का काम किया जा रहा है. सभी प्रकार के अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है. उन्होंने बताया कि जनवरी से अगस्त माह तक लूट की घटनाओं में 38 प्रतिशत की कमी आयी है.आर्म्स रिकवरी में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हत्या मामले में 08 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अपराध पर लगाम लगाने के लिए बेगूसराय पुलिस लगातार काम कर रही है. मतदान के लिए 293 सेक्टर मजिस्ट्रेटों,32 स्टैटिक्स पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.उन्होंने बताया कि 220 नक्सल प्रभावित बूथ,1,006 संवेदनशील,166 अतिसंवेदनशील एवं 1,593 सामान्य बूथ है. 2,129 व्यक्तियों को धारा-107 के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.93 व्यक्तियों पर बॉन-डॉन के तहत कार्रवाई की गयी है.साथ ही जिले में आर्म्स लाइसेंस की जांच की जा रही है. इसको लेकर अधिकारियांे को आवश्यक िदशा- िनर्देश िदये जा चुकेहैं.
कोरोना संक्रमण के बीच जिले के सातों विधानसभा सीटों पर 03 नवंबर 2020 को मतदान कार्य संपन्न किये जायेंगे. कोरोना संक्रमण को लेकर मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं को मास्क अनिवार्य रहेगा.वहीं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा थर्मल स्क्रिनिंग के बाद ही मतदान में लोग भाग लेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर गोला बनाया जायेगा जिससे कि सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जा सके.मतदाताओं को मतदान के लिए वोटर कार्ड के अलावा 09 और कागजात मान्य रहेगा. सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप,शौचालय आदि बुनियादी सुविधाएं रहेगी.
जिला पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के लिए प्रत्याशी अपने साथ दो व्यक्ति को नामांकन प्रक्रिया के दौरान ला सकेंगे. वहीं नामांकन में प्रत्याशी मात्र दो गाड़ी ला सकेंगे. नामांकन के दौरान मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी. प्रत्याशी घर-घर कैंपेन में अधिकतम 05 व्यक्ति ही रह सकेंगे. रोड शो में 05 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. वहीं रैली करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यक्तियों के तहत होगी. कोविड पॉजिटिव एवं 80 वर्ष ऊपर वाले व्यक्ति को पोस्टल बैलेट की व्यवस्था रहेगी.
posted by ashish jha