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शिकायत निबटारे के लिए समय तय

शुभारंभ. जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया अधिनियम का उद्घाटन लोक शिकायत निवारण अधिनियम हुआ लागू आरा : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम रविवार से पूरे बिहार में लागू हो गया. भोजपुर जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का आयोजन सांस्कृतिक भवन में किया गया. इसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव ने […]

शुभारंभ. जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया अधिनियम का उद्घाटन
लोक शिकायत निवारण अधिनियम हुआ लागू
आरा : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम रविवार से पूरे बिहार में लागू हो गया. भोजपुर जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का आयोजन सांस्कृतिक भवन में किया गया. इसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की इस कल्याणकारी कार्यक्रम से लोग काफी लाभांवित होंगे. उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए हम सभी को कठिन मेहनत और समर्पित भाव से कार्य करना होगा.
समय सीमा के अंदर त्वरित गति से होगा शिकायतों का निष्पादन : जिलाधिकारी ने कहा कि इस अधिनियम को लागू होने से लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं का निष्पादन त्वरित गति से निर्धारित समय के अंदर होगा. उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस अधिनियम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक करेंगे.
महिलाओं से खचाखच भरा था सांस्कृतिक भवन : इस अधिनियम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया. सांस्कृतिक भवन महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं. महिलाओं की इस संख्या को देख कर जिलाधिकारी ने उन्हें धन्यवाद दिया.
कार्यालय का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात : जिलाधिकारी ने कहा कि अब लोगों को शिकायतों के निष्पादन के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि शिकायत संबंधी आवेदन देते ही संबंधित विभाग को सात दिनों के अंदर शिकायत का निष्पादन कर देना होगा.
उन्होंने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से अब तक लोगों के आवेदनों का निष्पादन किया जाता था. इस अधिनियम के बन जाने से पदाधिकारी तथा कर्मचारी पर जवाबदेही तय की जा सकेगी. समय सीमा के अंदर जवाब नहीं देने पर उन पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जायेगा.
पीरो तथा जगदीशपुर अनुमंडलों में भी किया गया आयोजन : पीरो तथा जगदीशपुर अनुमंडल में भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिलास्तरीय कार्यक्रम में उपविकास आयुक्त इनायत खान, अपर समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर नवदीप शुक्ला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संजय कुमार, श्रम अधीक्षक दिवाकर दूबे, आरा सदर अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी मेनका सिंह आदि शामिल थे.
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को दी गयी जानकारी
सांस्कृतिक भवन में जिलाधिकारी ने कहा कि जिलास्तरीय कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आकर्षक तरीके से इस अधिनियम के संबंध में बताया गया. कार्यक्रम का संचालन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभु नाथ झा द्वारा किया गया. अपर समाहर्ता -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार तथा नोडल पदाधिकारी अरुणा कुमारी ने इस अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.
धन्यवाद ज्ञापन अपर समाहर्ता राजेश कुमार व जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने किया. कार्यक्रम का पटना से सीधा प्रसारण से उपस्थित लोगों को अवलोकनकराया गया.
ये मामले होंगे अधिनियम से बाहर
जिलाधिकारी ने बताया कि न्यायालय से संबंधित मामले, आरटीआइ से संबंधित मामले तथा आरटीपीएस से संबंधित मामले इस अधिनियम के दायरे में नहीं आयेंगे. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के बन जाने से कोई भी शिकायत ऐसी नहीं होगी, जिसका निष्पादन नहीं होगा.

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