तीन को आजीवन कारावास

Published at :21 Apr 2016 1:16 AM (IST)
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तीन को आजीवन कारावास

आरा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके झा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए दो भाइयों समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद व 10 -10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक उदयनारायण ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि धोबहा ओपी के अतंर्गत चार अगस्त, 2012 को ईजरी गांव निवासी […]

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आरा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके झा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए दो भाइयों समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद व 10 -10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक उदयनारायण ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि धोबहा ओपी के अतंर्गत चार अगस्त, 2012 को ईजरी गांव निवासी झुना लाल को उसके घर से बुला कर गांव के समीप पीपरा गांव स्थित चिमनी भट्टा पर धारदार हथियार से हत्या कर उसे फेंक दिया गया था.

झुना लाल के पिता के ब्यान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया कि सलेमपुर के खेसारी लाल के पुत्र भिखारी लाल व माझील लाल तथा गुड्डू पाल ने उसके पुत्र की हत्या कर दी. घटना के दिन तीनों आरोपियों ने उसके घर से मुर्गा के मीट खिलाने के बहाने उसे ले गया था. सुबह में पुलिस ने उसका शव बरामद किया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला जज श्री झा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित भिखारी लाल, माझील लाल व गुड्डू पाल को उम्रकैद व 10 – 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.

आरा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके झा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए दो भाइयों समेत तीन आरोपितों को उम्रकैद व 10 -10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक उदयनारायण ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि धोबहा ओपी के अतंर्गत चार अगस्त, 2012 को ईजरी गांव निवासी झुना लाल को उसके घर से बुला कर गांव के समीप पीपरा गांव स्थित चिमनी भट्टा पर धारदार हथियार से हत्या कर उसे फेंक दिया गया था.
झुना लाल के पिता के ब्यान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया कि सलेमपुर के खेसारी लाल के पुत्र भिखारी लाल व माझील लाल तथा गुड्डू पाल ने उसके पुत्र की हत्या कर दी. घटना के दिन तीनों आरोपियों ने उसके घर से मुर्गा के मीट खिलाने के बहाने उसे ले गया था.
सुबह में पुलिस ने उसका शव बरामद किया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला जज श्री झा ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित भिखारी लाल, माझील लाल व गुड्डू पाल को उम्रकैद व 10 – 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.
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