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हाइकोर्ट ने 13 प्राचार्यो की नियुक्ति को किया निरस्त

आरा : पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जून, 2009 में किये गये प्राचार्य नियुक्ति मामले को निरस्त कर दिया है. हाइकोर्ट के जज चक्रधारी शरण की एकल बेंच में आरा के छात्र नेताओं ने प्राचार्य नियुक्ति मामले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने […]

आरा : पटना उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जून, 2009 में किये गये प्राचार्य नियुक्ति मामले को निरस्त कर दिया है. हाइकोर्ट के जज चक्रधारी शरण की एकल बेंच में आरा के छात्र नेताओं ने प्राचार्य नियुक्ति मामले को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रथमदृष्टया माना है कि प्राचार्य नियुक्ति मामले में मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. ऐसे में प्राचार्य नियुक्ति मामले को निरस्त किया जाता है.
वहीं, हाइकोर्ट ने विश्वविद्यालय को सभी प्राचार्यो द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को बीपीएससी में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि फिर से मानक प्रक्रिया को अपनाते हुए नये सिरे से चयन की प्रक्रिया की जा सके.
उल्लेखनीय है कि जून, 2009 में तत्कालीन कुलपति रामपाल सिंह के नेतृत्व में 13 प्राचार्यों की नियुक्ति की गयी थी, जिसमें 11 प्राचार्यो ने पदभार ग्रहण किया था, जबकि एक प्राचार्य शशि प्रभा ने पदभार ग्रहण नहीं किया था. वहीं, दूसरे प्राचार्य हिमांशु शर्मा का देहांत महिला कॉलेज में सेवाकाल के दौरान हो गया था. इधर, हाइकोर्ट के आदेश से प्रभावित होनेवाले प्राचार्यो ने डिवीजन बेंच (खंडपीठ) में जाने की बात की.

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