निर्माणाधीन फोरलेन के रास्ते शराब तस्करी कर रहे दो तस्करों को 5-5 साल सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 May 2024 11:29 PM
निर्माणाधीन फोरलेन के रास्ते शराब तस्करी कर रहे दो तस्करों को 5-5 साल सश्रम कारावास
= बीते 21 मई को विशेष उत्पाद अदालत ने दो को दोषी और एक रिहा किया था, तीसरे के विरुद्ध जारी हुआ था गैर जमानती वारंट = विगत 6 मार्च 2023 को कहलगांव के रसलपुर स्थित फोरलेन पर शराब तस्करी करते पकड़े गये थे बाइक सवार कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र स्थित फोर लेन से एक साल पूर्व शराब तस्करी करते गिरफ्तार आरोपितों में से दो को विगत 21 मई को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद सोमवार को मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (उत्पाद 2) की अदालत में सजा के बिंदु पर चली सुनवाई के बाद दोनों आरोपित संजीव कुमार और नीतीश कुमार को 5-5 साल सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर कारावास की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि विगत 21 मई को दो तस्करों को दोषी करार दिये जाने के अलावा कांड के एक अभियुक्त शशि यादव को रिहा किया गया था. मामले में पूर्व में जमानत मिलने के बाद कांड के आरोपित मो मुमताज द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करने पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया था. दो बाइक सवारों के पास से जूट के बोरी में मिली थी शराब अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि विगत 6 मार्च 2023 को रसलपुर थाना की गश्ती पुलिस निर्माणाधीन फोरलेन पर गश्त लगा रही थी. इसी दौरान पुलिस की जीप को देख दो बाइक से आ रहे बाइकसवार भागने लगे. जिन्हें खदेड़ कर रोका गया. इस दौरान बाइक पर पीछे बैठे आरोपित वहां से भाग खड़े हुए. पकड़े गये बाइकसवारों ने अपना नाम संजीव कुमार और नीतीश कुमार और दूसरी बाइक पर बैठे बाइकसवार ने अपना नाम मो मुमताज बताया था. एक बाइक की जांच में उसपर लदे जूट के बोरे में बंद कुल 9 लीटर विदेशी शराब, वहीं दूसरी बाइक पर रखे बैग में कुल 35.820 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गयी थी. मामले में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक के सहयोग में प्रभाष नाथ सुमन, राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार और रवि कुमार भी शामिल हुए.
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