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कुमार अनुज सहित सात पर दर्ज हो आपराधिक मुकदमा

भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति परिसर में दुकानों के लिए जमीन के आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले की जांच पूरी हो गयी. इसकी रिपोर्ट शनिवार को उपविकास आयुक्त अमित कुमार ने जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को सौंप दी. जांच में इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है कि दुकानों के लिए जमीन के आवंटन […]

भागलपुर : बागबाड़ी बाजार समिति परिसर में दुकानों के लिए जमीन के आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले की जांच पूरी हो गयी. इसकी रिपोर्ट शनिवार को उपविकास आयुक्त अमित कुमार ने जिलाधिकारी आदेश तितरमारे को सौंप दी. जांच में इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है कि दुकानों के लिए जमीन के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गयी है. इसको लेकर पूर्व एसडीओ कुमार अनुज समेत सात लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गयी है.

कुमार अनुज के अलावा शेष छह लोगों में पांच सरकारी कर्मचारी और एक पिंटू चौधरी हैं, जो आवंटन के खेल में निजी तौर से शामिल था. कुमार अनुज के अलावा जिन कर्मचारियों को इस खेल में शामिल बताया गया है, उनसे डीडीसी ने पूछताछ की थी. ज्ञात हो कि डीडीसी ने बाजार समिति के कर्मचारी राजेश व नारायण के अलावा सदर अनुमंडल कार्यालय के तीन कर्मियों से पूछताछ की थी. डीडीसी श्री कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गयी है.

अब वे अपने स्तर से जो उचित समझेंगे, कार्रवाई करेंगे. डीडीसी ने जांच रिपोर्ट की गोपनीयता का हवाला देते हुए नाम उजागर करने से इनकार किया. सूत्र बताते हैं कि डीडीसी की जांच रिपोर्ट में जिन साक्ष्यों को शामिल किया गया है, वह दुकान और गोदाम आवंटन में बड़ा खेल होने का मामला उजागर करेगा.

बागबाड़ी में दुकान आवंटन में हुई है नियमों की अनदेखी
डीएम को सौंपी गयी जांच रिपोर्ट में हुई है अनुशंसा
पांच सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की अनुशंसा
कार्रवाई की जद में निजी रूप से काम करनेवाले पिंटू चौधरी भी
इन लोगों पर कार्रवाई की हुई अनुशंसा
पूर्व एसडीओ कुमार अनुज
बाजार समिति के दो कर्मचारी
सदर अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मचारी
निजी रूप से आवंटन के खेल में संलिप्त पिंटू चौधरी
लगाये गये आरोप गलत : कुमार अनुज
पूर्व एसडीओ कुमार अनुज का कहना है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं. रिपोर्ट को देखने के बाद ही टिप्पणी करेंगे. बताया कि दुकानों के लिए जमीन के आवंटन में बेहद संजीदगी बरती गयी है. सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि जिले के बाहर के दुकानदारों को जमीन का आवंटन नहीं करना था. जिन दुकानदारों ने जमीन ली है, उनसे शपथपत्र लिया गया है. डबल आवंटन की स्थिति में दूसरी दुकान स्वतः रद्द हो जायेगी. स्टेट बैंक के अलावा दूसरे बैंक में राशि जमा करने से कोई आपराधिक मुकदमे की बात नहीं होनी चाहिए. 1500 रुपये की जगह 3500 रुपये लिये जाने के मामले में उन्होंने कहा कि वहां कई आवश्यक मूलभूत चीजें पेयजल, फर्श आदि के काम कराये गये हैं.

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