भागलपुर : बागबाड़ी में दुकान व गोदाम आवंटन मामले में प्रशासनिक जांच जहां अंतिम चरण में है, वहीं जांच की प्रक्रिया में आवंटन में धांधली की बात कहने वाले लोग अपने बयान से पलटने में भी लगे हैं. इस कड़ी में बाजार समिति के दुकानदार कैलाश पासवान का भी मामला है. उप विकास आयुक्त अमित कुमार की जन सुनवाई में कैलाश पासवान ने गोदाम आवंटन के नाम पर नारायण को पांच लाख रुपये के भुगतान का आरोप लगाया था.
इस भुगतान में नकद के अतिरिक्त 1.60 लाख रुपये का चेक रूबी मिश्रा के नाम से देने के बारे में खुलासा किया था. इस खुलासे के अगले दिन सन्हौला राजस्व कर्मचारी किशोर मिश्रा ने उप विकास आयुक्त से पूछताछ में कहा था कि बाजार समिति के नारायण ने गोदाम की मरम्मत करने की बात कही थी. उनकी पत्नी रूबी मिश्रा के नाम से फर्म है, जो उनका बेटा चलाता है. तत्कालीन बाजार समिति के विशेष पदाधिकारी कुमार अनुज के कहने पर उनके फर्म ने गोदाम में शटर व रंग-रौगन कराया था.
उनकी सफाई के बाद अब कैलाश पासवान का भी सोमवार को शपथ पत्र आया है. केइसीसी फर्म के अधिवक्ता अवधेश कुमार द्वारा सौंपे शपथ पत्र (कार्यकारी दंडाधिकारी से अभिप्रमाणित) में उल्लेख है कि फर्म संचालिका रूबी मिश्रा के नाम से जारी 1.60 लाख रुपये का चेक गोदाम की मरम्मत को लेकर दिया है. यह चेक गोदाम आवंटन को लेकर नहीं है. उन्होंने फर्म को गोदाम मरम्मत करने का ठेका दिया था, जिसके एवज में भुगतान हुआ है. अधिवक्ता अवधेश कुमार ने कहा कि जांच के नाम पर उनके फर्म को बेवजह फंसाया जा रहा है.