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पूर्व वीसी मेवालाल पर रिश्वत लेने के आरोप

भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई भागलपुर : एसीजेएम आशुतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को बीएयू के पूर्व वीसी व विधायक डॉ मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर संबंधित केस को पटना के भ्रष्टाचार अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की. जिला सत्र […]

भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई

भागलपुर : एसीजेएम आशुतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को बीएयू के पूर्व वीसी व विधायक डॉ मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर संबंधित केस को पटना के भ्रष्टाचार अधिनियम के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की. जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद माधव ने एसीजेएम की सिफारिश पर मुहर लगा दी. अब विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में मेवालाल से संबंधित केस पर सुनवाई होगी. कोर्ट में मेवालाल के खिलाफ इश्तेहारी व कुर्की की अर्जी पर सुनवाई हुई. इसमें मेवालाल की तरफ से अधिवक्ता ममता कुमारी व जवाहर प्रसाद ने बहस किया. उन्होंने मेवालाल के बीमारी से ठीक होते ही पुलिस कार्रवाई में सहयोग करने की बात कही गयी. इस तरह कोर्ट में
पूर्व वीसी मेवालाल…
इश्तेहारी व कुर्की पर कोई फैसला नहीं हो सका.
यह है मामला : बीएयू में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति करने के मामले में बीएयू के पूर्व वीसी डॉ मेवालाल चौधरी मुख्य आरोपित हैं. इस नियुक्ति मामले में न्यायिक जांच के आधार पर राजभवन ने पूर्व वीसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का निर्देश हुआ था. सबौर थाना में पूर्व वीसी सह विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है. मामले की जांच एसआइटी की टीम कर रही है. एसआइटी ने बीएयू के पूर्व वीसी से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले चुकी है.
पुलिस ने पूर्व वीसी पर रिश्वत लेने का भी लगाया आरोप
एसीजेएम की कोर्ट में पुलिस ने पूर्व वीसी के मामले में अनुसंधान के दौरान नौकरी देने के एवज में रिश्वत लेने संबंधी आरोप को भी पेश किया. केस में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-13(1)D का भी आवेदन दिया. आवेदन में कहा कि अभ्यर्थी ने पूर्व वीसी द्वारा रिश्वत के तौर पर नकद राशि देने की बात कही. कुछ ने रिश्वत की राशि चेक से देने के बारे में भी बताया. ऐसे में पूर्व वीसी पर मामला भ्रष्टाचार अधिनियम का भी बन रहा है.
भ्रष्टाचार अधिनियम के आवेदन पर विशेष कोर्ट में सुनवाई संभव
एसीजेएम कोर्ट में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पुलिस आवेदन पर गौर करते हुए कहा कि पूर्व वीसी पर रिश्वत लेने का भी आरोप लग गया. इस तरह यह भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष कोर्ट में सुनवाई संभव है. इस तरह कोर्ट ने केस को पटना ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.
एसीजेएम आशुतोष कुमार पांडेय की कोर्ट में इश्तेहारी व कुर्की पर नहीं हुआ फैसला

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