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हत्या के मामले में दो आरोपित दोषी करार

भागलपुर: चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में बुधवार को सन्हौला के निवास मंडल की हत्या में दो को दोषी करार दिया गया. एक अन्य आरोपित का जुवेनाइल बोर्ड में ट्रायलचल रहा है. मामले में 15 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने पैरवी की. […]

भागलपुर: चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में बुधवार को सन्हौला के निवास मंडल की हत्या में दो को दोषी करार दिया गया. एक अन्य आरोपित का जुवेनाइल बोर्ड में ट्रायलचल रहा है. मामले में 15 मार्च को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार ने पैरवी की.
यह है मामला. प्राथमिकी में मामला इस प्रकार दर्ज कराया गया था. 29 अगस्त 2015 को शाम छह बजे निवास मंडल अपने पिता मूसाय मंडल के साथ घर वापस लौट रहा था. श्रीचक (सनहौला) के रहनेवाले बाप-बेटे जब बेलगेरिया पुल के निकट पहुंचे तो उसी पुल पर पहले से घात लगा कर बासुकी मंडल, विश्वनाथ मंडल और एक जुवेनाइल खड़े थे.

जैसे ही दोनों पुल पर आये तो आरोपित विश्वनाथ मंडल व एक जुवेनाइल ने निवास मंडल का दोनों हाथ पकड़ लिया. बासुकी मंडल ने बायें जांघ में चाकू से हमला कर दिया. हल्ला होने पर सभी आरोपित भाग गये. पुलिस को मामले की सूचना दी गयी और जख्मी को इलाज के लिए सन्हौला अस्पताल में प्राथमिकी इलाज कराया गया. जहां से उसे जेएलएनएमसीएच रेफर किया गया. इलाज के क्रम में ही निवास मंडल की मौत हो गयी.

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