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स्थायी सदस्य बनेंगे मेयर, वोटिंग क्षमता नहीं होगी

भागलपुर : भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड की पहली बैठक में नगर निगम मेयर को स्थायी सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जायेगा. मगर स्थायी सदस्य के तौर पर उन्हें वोटिंग करने की क्षमता नहीं होगी. इस तरह मेयर को सिर्फ बोर्ड में विकास कार्य को लेकर सुझाव तो दे सकेंगे, उन कार्य को […]

भागलपुर : भागलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड की पहली बैठक में नगर निगम मेयर को स्थायी सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जायेगा. मगर स्थायी सदस्य के तौर पर उन्हें वोटिंग करने की क्षमता नहीं होगी. इस तरह मेयर को सिर्फ बोर्ड में विकास कार्य को लेकर सुझाव तो दे सकेंगे, उन कार्य को लेकर होनेवाली वोटिंग आदि में भाग नहीं लेंगे. बोर्ड के बैठक में कंपनी का खाका भी खींचा जायेगा जिसमें कंपनी की प्रशासन व वित्त संबंधी मामले शामिल हैं.

मनाली चौक की बढ़ेगी चौड़ाई, बनेगा गोलंबर : स्मार्ट सिटी योजना में मनाली चौक की चौड़ाई बढ़ेगी. चौक पर आसानी से वाहन मोड़ने लायक जगह होगी. साथ ही वहां पर गोलंबर बनेगा. गोलंबर के बनने से वहां पर पुलिस को ट्रैफिक नियंत्रण में आसानी होगी. चौक पर गोलंबर बनाने के लिए पास के सरकारी भवन की दीवार को तोड़ा जायेगा. इसमें संयुक्त भवन, नगर निगम की तरफ की दीवार हैं. इन दीवारों के टूटने से चौक पर पर्याप्त जगह हो जायेगा. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने कहा कि मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के बाद पर्याप्त जगह है. प्रशासनिक स्तर पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में काम होगा.
तिलकामांझी से मनाली चौक (घूरन पीर बाबा चौक) की तरफ ट्रैफिक का दबाव अधिक है. चौक की चौड़ाई बढ़ने व गोलंबर बनने के दौरान वर्तमान में पुलिस पोस्ट व यात्री शेड को तोड़ा जायेगा.
कंपनी के इन मुद्दों पर ली जायेगी बोर्ड की अनुमति
मुद्दा-1: आम तौर पर वित्त वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है. मगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर को हुआ है तो पहला वित्त वर्ष 14 दिसंबर से 31 मार्च तक के दौरान रहेगा.
मुद्दा-2: कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन होने के कारण कंपनी का पैन कार्ड भी बनेगा.
मुद्दा-3: कंपनी का दो खाता खोला जायेगा, इसमें एक कैपिटल फंड की राशि का खाता और स्मार्ट सिटी मिशन ग्रांट का व्यापारिक खाता होगा.
मुद्दा-4: कंपनी के अलग-अलग मनोनीत पदाधिकारियों में काम की शक्तियां प्रदत्त की जायेंगी.
मुद्दा-5: कंपनी में सीइओ को 25 करोड़, एमडी को 35 करोड़ व बोर्ड चेयरमैन, निदेशक को 35 करोड़ की वित्तीय शक्ति दी जायेगी.

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