प्रारंभिक शिक्षा के डीपीओ नसीम अहमद ने बताया कि दोषी प्रधानाध्यापक या पूर्व प्रधानाध्यापक को 15 दिनों के अंदर लंबित योजनाओं को पूरा करने या राशि वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिया गया है, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. 162 स्कूलों के प्रधानों पर आरोप है कि वे पांच करोड़ से भी अधिक राशि से भवन निर्माण नहीं कराया और राशि का गबन कर लिया.
बता दें कि पीरपैंती में मवि परशुरामपुर व प्रावि टोपरा, जगदीशपुर में मवि भरोखर व प्रावि धावा, बिहपुर के प्रावि बीएमसी मकतब चकप्यारे, गोपालपुर के प्रावि बोचाय दियारा और कहलगांव के मवि प्रशस्तडीह के प्रधानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. इनमें मवि सवैया व प्रावि टोपरा के प्रधानों ने एफआइआर दर्ज होने के बाद राशि वापस कर दी.