भागलपुर : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया किया कि कोई भी शिक्षक 10 वर्षीय जनगणना, आपदा, विधान मंडल, संसद व स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेंगे.
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गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं नियुक्त होंगे शिक्षक
भागलपुर : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया किया कि कोई भी शिक्षक 10 वर्षीय जनगणना, आपदा, विधान मंडल, संसद व स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा […]
उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से प्रभावी है. इस क्रम में भारत सरकार ने निर्देशित किया है कि चुनाव संबंधी कार्य जैसे प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान व मतगणना से संबंधित कार्य शिक्षण के लिए निर्धारित कार्य दिवस में किये जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची के निर्माण व पुनरीक्षण का कार्य गैर शैक्षणिक कार्य छुट्टियों के दिन में किया जाये, ताकि किसी तरह बच्चाें की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सके.
सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए निर्देशित किया जाता है कि पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति न करें. जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिमाह इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनके प्रखंड में कोई भी शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं हैं. यदि ऐसा पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा.
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया निर्देश
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