भागलपुर : ऊर्जा विभाग के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) नरेंद्र कुमार ने फ्रेंचाइजी कंपनी(बीइडीपीसीएल) को शहर की चरमरायी बिजली व्यवस्था को लेकर नोटिस दे दिया. इस नोटिस में फ्रेंचाइजी कंपनी से बिजली की खस्ताहाल आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं के बढ़ते अविश्वास का उल्लेख किया है. विभाग ने फ्रेंचाइजी कंपनी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान उनसे अब तक किये काम और आपूर्ति में सुधार करने के लिए कहा है.
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फ्रेंचाइजी को 15 दिनों का अल्टीमेटम, सुधरो वरना जाओ
भागलपुर : ऊर्जा विभाग के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) नरेंद्र कुमार ने फ्रेंचाइजी कंपनी(बीइडीपीसीएल) को शहर की चरमरायी बिजली व्यवस्था को लेकर नोटिस दे दिया. इस नोटिस में फ्रेंचाइजी कंपनी से बिजली की खस्ताहाल आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं के बढ़ते अविश्वास का उल्लेख किया है. विभाग ने फ्रेंचाइजी कंपनी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. […]
फ्रेंचाइजी को 15 दिनों…
अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके साथ किये करार को रद्द कर दिया जायेगा. ऊर्जा विभाग के नोटिस में प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी की करार रद्द करने के सिफारिश किये पत्र और जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के बिजली व्यवस्था पर भेजी गयी रिपोर्ट भी शामिल है. वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने फ्रेंचाइजी कंपनी से समयवार काम की रिपोर्ट भी ले रखी है.
चीफ इंजीनियर(कॉमर्शियल) नरेंद्र कुमार ने दिया नोटिस
प्रमंडलीय आयुक्त ने की थी करार रद्द करने की सिफारिश
नौ अगस्त को कमिश्नर ने भेजा था संदेश: प्रमंडलीय आयुक्त अजय कुमार चौधरी ने नौ अगस्त को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन प्रत्यय अमृत को एकरारनामा रद्द करने और कंपनी द्वारा शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी. इसमें फ्रेंचाइजी कंपनी द्वारा क्षेत्र में बिजली की बदहाल आपूर्ति सहित कई समस्याओं का उल्लेख किया गया था.
डीएम ने भी बिजली कटौती को लेकर भेजी थी रिपोर्ट
रिपोर्ट में यह था खास : प्रतिदिन मात्र 14-15 घंटे आपूर्ति किया जाना, असहनीय बिजली ट्रिपिंग जिसके कारण घरेलू उपकरण का क्षतिग्रस्त होना, उपभोक्ताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बिजली बिल आपूर्ति किया जाना, बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए स्थापित कॉल सेंटर का पूर्णतया काम नहीं करना.
असफल रही कंपनी
बिजली लोड वेरिफिकेशन-मासिक ऊर्जा लेखांकन, संचालन व क्षमता में वृद्धि, मीटर लगाना/रीडिंग लेना व फीडरों की देखरेख, ट्रांसफॉर्मरों को एमओपी के अनुरूप मरम्मत व बदला जाना, सप्लाई व पावर ट्रांसफॉर्मरों और अन्य समान का पर्याप्त मात्रा में भंडारण, वितरण क्षेत्र में उपभोक्ताओं तक विश्वसनीय व सुरक्षित बिजली आपूर्ति, वितरण क्षेत्र में विद्युत अधिनियम, बीइआरसी मानक व अन्य निर्देश का अनुपालन.
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