भागलपुर : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित अलग-अलग विभागों के प्रधान सचिव ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस से कई दिशा निर्देश दिये. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पुलिस से जुड़े मामलों पर नये निर्देश दिये. थानों से संबंधित वाद में थानेदार सुनवाई वाली तिथि को उपस्थिति नहीं होते. गृह विभाग के प्रधान सचिव ने लोक शिकायत पदाधिकारी को थानेदारों की सुनवाई तिथि का ईमेल एसएसपी को भेजने के लिए कहा, जहां से संबंधित थानेदार को सूचित किया जायेगा. इस तरह मामले की सुनवाई समय पर हो सकेगी.
इसके साथ ही जिला लोक शिकायत पदाधिकारी को अपने अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय का मुआयना करने के लिए कहा गया. इसके लिए उन्हें वाहन भी दिया जायेगा. वीडियो कांफ्रेंस के दौरान डीएम आदेश तितरमारे, एसएसपी मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, आपदा प्रभारी अमलेंदु कुमार सिंह, भू अर्जन पदाधिकारी जितेंद्र प्रसाद साह, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ देवेंद्र कुमार दर्द आदि उपस्थित थे.