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खंजरपुर से नहीं गुजरेगा विसर्जन जुलूस

विषहरी पूजा. थाना में लाइसेंस और बिजली कनेक्शन होगी प्रक्रिया विषहरी पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गयी है. सदर अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को सदर एसडीओ की अध्यक्षता में प्रशासनिक पदाधिकारियों व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार विसर्जन जुलूस खंजरपुर होकर नहीं जायेगा. […]

विषहरी पूजा. थाना में लाइसेंस और बिजली कनेक्शन होगी प्रक्रिया

विषहरी पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गयी है. सदर अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को सदर एसडीओ की अध्यक्षता में प्रशासनिक पदाधिकारियों व शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार विसर्जन जुलूस खंजरपुर होकर नहीं जायेगा.
भागलपुर : विषहरी पूजा को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई. बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज सहित आला पुलिस पदाधिकारियों ने शांति समिति सदस्यों को पूजा के साथ-साथ विसर्जन के दौरान शांति कायम रखने की जिम्मेवारी दी.
इस बार का विसर्जन रूट आदमपुर से सीधे तिलकामांझी का होगा. खंजरपुर से कोई भी प्रतिमा घाट पर विसर्जन के लिए नहीं जायेगी. विषहरी पूजा से पहले अतिक्रमण मुक्त सड़क पर खतरनाक तरीके से खड़े टेलीफोन खंभे को हटाने के निर्देश दिये. प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हिदायत दी कि पूजा के दौरान पंडाल व विसर्जन जुलूस में डीजे पर भक्ति गीत ही बजाया जाये. आयोजक सदस्य सड़क पर लगनेवाले तोरणद्वार की चौड़ाई इतना रखेंगे कि एक छोटा व बड़ा वाहन एक साथ आ-जा सके. वही ऊंचाई फायर ब्रिगेड के वाहन के समान हो.
शांति समिति सदस्यों में प्रकाश चंद्र गुप्ता, श्री श्री 108 मनसा विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष सहित मोजाहीदपुर, नाथनगर, कोतवाली, अंचलाधिकारी जगदीशपुर और नाथनगर मौजूद थे.
डीजे पर बजेगा भक्ति गीत
थाना में ही लाइसेंस और कनेक्शन की होगी प्रक्रिया
विषहरी पूजा समिति के आयोजक संबंधित थाना में ही अपने पंडाल लाइसेंस और बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. थाना वाइज शांति समिति की बैठक में यह कार्रवाई होगी.
एनएच-80 पर नहीं लगेगा मेला व दुकान
सदर एसडीओ ने कहा कि एनएच-80 पर विषहरी पूजा के दौरान मेला दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई दुकान लगाता भी है तो उसे सरकारी नाला से पीछे लगाना होगा. अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान और नाला के बीच में दुकान लगाने की जगह पर व्यावसायिक गतिविधि करता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है.

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