भागलपुर: शहर के काजीचक मोहल्ले में साधो मिस्त्री की जमीन खरीदने के मामले में जमुई के सांसद भूदवे चौधरी लगातार घिरते जा रहे हैं. स्व मिस्त्री के नाती परमानंद शर्मा की ओर से कोर्ट में दायर नालिसी मुकदमा के बाद कोर्ट के आदेश पर बुधवार को मोजाहिदपुर थाना में पत्नी सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसके ठीक एक दिन पहले जिलाधिकारी ने जमीन रजिस्ट्री के मामले की सुनवाई करते हुए निबंधन शुल्क की चोरी के आरोप में उनकी पत्नी इंद्राणी चौधरी पर 11 लाख का जुर्माना लगाया. सांसद ने अपनी पत्नी के नाम से यह जमीन खरीदी है.
सांसद भूदेव चौधरी जब धोरैया से विधायक हुआ करते थे उसी दौरान 2006 में साधो मिस्तरी के दूसरी पत्नी तारा देवी से पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर यह जमीन खरीदी और इसका म्यूटेशन भी करवाया. म्यूटशेन के खिलाफ परमानंद शर्मा डीसीएलआर कोर्ट गये तथा कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया.
पिछले महीने डीसीएलआर कोर्ट के निर्देश पर सांसद श्री चौधरी को इस जमीन पर दखल दिलाया. आनन फानन में दखल कराने और उसके बाद वहां बने मकान को सांसद ने तोड़वा दिया तथा जमीन की घेराबंदी कर अपने कब्जे में कर लिया. इसको लेकर जहां काफी हो हल्ला हुआ वहां राजनीति भी काफी हुई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त व डीएम ने इसपर संज्ञान लिया तथा निबंधन की जांच के लिए एक कमेटी बनी. कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि सांसद की पत्नी इंद्राणी चौधरी ने तथ्य को छिपाया. मकान को परती जमीन बता कर रजिस्ट्री करायी तथा राजस्व की चोरी की डीएम ने सुनवाई करते हुए सांसद की पत्नी पर 11 लाख का जुर्माना लगाया. आयुक्त ने भी डीसीएलआर से कारण पृच्छा की. इधर परमानंद शर्मा ने भूदेव चौधरी सहित कई लोगों पर धमकाने जबरन मकान तोड़ने आदि का आरोप लगा कर सीजीएम के यहां नालिसी मुकदमा किया. कोर्ट के आदेश पर बुधवार को मोजाहिदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.