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प्रीमियम की राशि घटी, मुआवजा नियम में बदलाव

भागलपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदले स्वरूप से अधिक से अधिक किसानों को फायदा दिलाने की कवायद शुरू हो गयी है. जिला प्रशासन ने बीमा योजना की कार्ययोजना तैयार की है. इस बार योजना में प्रीमियम की राशि कम कर दी गयी है और मुआवजा के नियम में बदलाव हो गया है. जिला […]

भागलपुर : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदले स्वरूप से अधिक से अधिक किसानों को फायदा दिलाने की कवायद शुरू हो गयी है. जिला प्रशासन ने बीमा योजना की कार्ययोजना तैयार की है. इस बार योजना में प्रीमियम की राशि कम कर दी गयी है और मुआवजा के नियम में बदलाव हो गया है. जिला प्रशासन कोऑपरेटिव बैंक के अलावा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी बैंक को भी जोड़ने पर विचार कर रहा है.

दरअसल राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नोडल एजेंसी सहकारिता विभाग को निर्धारित किया है. योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन हुआ है. इसमें अध्यक्ष के तौर पर जिलाधिकारी और सचिव जिला सहकारिता पदाधिकारी होंगे. इसके अलावा सदस्यों में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक और लीड बैंक मैनेजर आदि रहेंगे.
जिला सहकारिता पदाधिकारी ललन शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय बैंकर्स मीटिंग में फसल बीमा योजना की कार्ययोजना पर चर्चा होगी. योजना में भाग लेने के लिए किसान कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क कर सकते हैं.
नियम बदलने से किसानों को मिलेगा लाभ
पहले प्रखंड लेवल पर फसल कटनी की रिपोर्ट पर मुआवजा मिलता था. अब संबंधित पंचायत में हुई फसल कटनी के आधार पर लाभ मिल जायेगा.
फसल को लेकर सरकारी लोन नहीं लेनेवाले को बीमा दो फीसदी के प्रीमियम पर दे दी जायेगी, यह पहले प्रीमियम का छह फीसदी था.

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