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दहेज हत्या में आरोपित पति को उम्रकैद

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को पप्पू तांती को उम्रकैद दिया है. इसके अलावा आरोपित पर चार हजार रुपया जुर्माना देने का निर्देश दिया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मकससपुर में युवती के […]

भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने दहेज हत्या के मामले में शुक्रवार को पप्पू तांती को उम्रकैद दिया है. इसके अलावा आरोपित पर चार हजार रुपया जुर्माना देने का निर्देश दिया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मकससपुर में युवती के फांसी लगाने और सुसाइड नोट के आधार पर आरोपित पप्पू तांती व सास मैना देवी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

यह है मामला
कलगीगंज (कहलगांव) के मुन्ना पासवान 16 मार्च 2007 को कोऑपरेटिव बैंक से शाम 4.30 बजे घर लौट रहे थे. तभी सूचना आयी कि गांव मकससपुर में पप्पू तांती की पत्नी रुनी देवी ने फांसी लगा ली. वे गांव मकससपुर पहुंचे तो घर के बरामदे में रुनी देवी का शव अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था. ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर दो बजे रुनी देवी घर में अकेली थी और उनका ससुर नारायण तांती गांव से बाहर था.
रुनी देवी के साथ उसकी सास मैना देवी रहती थी. फांसी की घटना के बाद आयी पुलिस को रुनी देवी का सुसाइड नोट भी मिला. इसमें रुनी देवी ने लिखा कि वह पति पप्पू तांती और उसकी मां मैना देवी के बीच दीवार बनकर रह गयी है. उसकी सास हमेशा उससे झगड़ा करती है, जिसकी शिकायत पति यानि मैना देवी के बेटे पप्पू तांती से करती है तो वह मां के बजाय उसे ही डांटते हैं. कहलगांव थाना ने रुनी देवी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में उसके पति पप्पू तांती और सास मैना देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने सुनाया फैसला
मकससपुर में युवती के फांसी लगाने में पति और सास हुए थे नामजद

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