भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने 20 किलो गांजा के साथ पकड़े गये आरोपित सुभाष कुमार उर्फ आभाष कुमार को मंगलवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. मामले में एनडीपीएस के […]
भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने 20 किलो गांजा के साथ पकड़े गये आरोपित सुभाष कुमार उर्फ आभाष कुमार को मंगलवार को पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इसके अलावा आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
मामले में एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार सिंह और बचाव पक्ष से आनंद श्रीवास्तव ने पैरवी की. चार अगस्त 2011 को पुलिस अमरपुर-भागलपुर रोड पर जिला परिषद डाकबंगला के समीप कजरैली में वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा. पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी में 20 किलो गांजा जब्त किया. पुलिस ने पकड़े गये लखीसराय के सुभाष कुमार उर्फ आभाष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया.
दुष्कर्म मामले में दोषी
भागलपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश की कोर्ट ने लक्ष्मीपुर (सन्हौला) के लीडर महतो को मंगलवार को दोषी करार दिया. उसके खिलाफ 16 मई को सजा सुनायी जायेगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पवन कुमार ठाकुर और बचाव पक्ष से जयप्रकाश मंडल ने पैरवी की. यह था मामला : 21 दिसंबर 2000 को खेत में घास काटने गयी युवती के साथ लक्ष्मीपुर (सन्हौला) के लीडर महतो ने दुष्कर्म किया. युवती ने अपने ससुर से आपबीती बतायी. ससुर ने लीडर महतो व उसके परिजन से शिकायत की. गांव में मामले को लेकर पंचायत भी हुई. एक अन्य दिन जब युवती अपने बाजार से लौट रही थी, तब लीडर महतो ने छेड़खानी कर दी. बाद में विवाद बढ़ गया और लीडर महतो अपने साथी रंजीत महतो, रामचंद्र प्रसाद महतो, किशुन महतो व कंस महतो के साथ युवती के घर आये और ससुर और देवर को डंडे से पीट दिया. घटना में युवती के ससुर की मौत हो गयी. युवती की शिकायत पर थाना सन्हौला में लीडर महतो पर दुष्कर्म और एक अन्य मामले में ससुर की हत्या में लीडर महतो व उसके साथी पर हत्या का मामला दर्ज हो गया. अदालत ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए लीडर महतो को दोषी पाया है.