अब नियम तोड़ कर सड़क पर वाहन चलाना आसान नहीं रहेगा. दरअसल सरकार ने पुलिस अधिकारियों को चेकिंग के दौरान पर्याप्त कागजात लेकर नहीं चलने व नियम का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों से फाइन वसूलने का अधिकार दे दिया है. फिलहाल पुलिस को यह अधिकार एक साल के लिए दिया गया है.
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पुलिस भी वसूलेगी फाइन पहल. वाहन चेकिंग को ले पुलिस को दिया गया अधिकार
अब नियम तोड़ कर सड़क पर वाहन चलाना आसान नहीं रहेगा. दरअसल सरकार ने पुलिस अधिकारियों को चेकिंग के दौरान पर्याप्त कागजात लेकर नहीं चलने व नियम का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों से फाइन वसूलने का अधिकार दे दिया है. फिलहाल पुलिस को यह अधिकार एक साल के लिए दिया गया है. भागलपुर […]
भागलपुर : सड़क पर चलते हुए बिना हेलमेट या वाहन के किसी जरूरी कागजात के बिना पकड़े जाने पर अब पुलिस सीधे तौर पर वाहन चालक से फाइन वसूल कर पायेगी. एक साल के लिए पुलिस को यह अधिकार प्रदान किया गया है. अभी तक यह अधिकार डीटीओ, एमवीआइ और इंफोर्समेंट के पास ही था.
फाइन वसूली का अधिकार पुलिस को दिये जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी. पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस को यह अधिकार प्रदान किया गया था उसके बाद यह अधिकार उनसे वापस ले लिया गया था. अब एक साल के लिए यह अधिकार पुलिस को मिला है. राज्यपाल के आदेश पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव का पत्र एसएसपी और जिला परिवहन विभाग को प्राप्त हो चुका है. यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है.
एएसपी से ओपी प्रभारी तक फाइन वसूल कर पायेंगे : नयी व्यवस्था के तहत एएसपी से ओपी प्रभारी तक को एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वालों से फाइन वसूल करने का अधिकार मिला है. एएसपी और मुख्यालय डीएसपी पूरे जिला क्षेत्र में, एसडीपीओ अनुमंडल क्षेत्र में, इंस्पेक्टर प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र में और थाना एवं ओपी प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऐसा कर पायेंगे.
इस तरह की समस्याओं की वजह से हो रही थी मांग : वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से फाइन वसूली का अधिकार पुलिस को नहीं होने से काफी परेशानी हो रही थी. वाहनों को पकड़ती तो पुलिस थी पर उससे फाइन वसूली का अधिकार एमवीआइ और डीटीओ को होने की वजह से थाना से पेपर डीटीओ के पास भेजा जाता था जिस वजह से काफी समय लग जाता था. इस प्रक्रिया में काफी समय लगने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती थी. कई थानों में इसको लेकर कई बार हंगामा भी हो चुका है.
अगले एक साल के लिए पुलिस को मिला है यह अधिकार
इसके लिए इतना देना होगा फाइन
बिना हेलमेट (एमवी एक्ट – 177) – 100 से 300 रुपये तक
बिना हेलमेट और आज्ञा का उल्लंघन होने पर (एमवी एक्ट -179)- 600
इंश्योरेंस फेल होने या कागजात नहीं होने पर (एमवी एक्ट -196)- 1000
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने या उसके वेलिड नहीं होने पर (एमवी एक्ट – 180) – 1000
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर (एमवी एक्ट -190-2)- 1000
रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर (एमवी एक्ट – 192) – 2000 से 3000 तक
पुलिस को फाइन वसूली के अधिकार की मांग काफी समय से चल रही थी. पुलिस को यह अधिकार नहीं होने की वजह से काफी परेशानी होती थी. ज्यादा समय लगने से लोग परेशान होते थे. अब अगले एक साल के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से फाइन वसूली का अधिकार पुलिस को मिला है. एएसपी से ओपी प्रभारी तक को यह अधिकार दिया गया है.
मनोज कुमार, एसएसपी भागलपुर
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