31 पुराने आर्म्स लाइसेंस के नाम परिवर्तन को लेकर हुई सुनवाई
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उत्तराधिकारी बनाने के लिए मांगा मार्गदर्शन
31 पुराने आर्म्स लाइसेंस के नाम परिवर्तन को लेकर हुई सुनवाई भागलपुर : आर्म्स लाइसेंस के पुराने आवेदन की सुनवाई में पोते को लाइसेंस उत्तराधिकारी मानने के मामले में पेच फंस गया है. इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है. जिला प्रशासन के सामने कई आवेदनकर्ता ने अपने पोते को आर्म्स लाइसेंस उत्ताराधिकारी मनोनयन […]
भागलपुर : आर्म्स लाइसेंस के पुराने आवेदन की सुनवाई में पोते को लाइसेंस उत्तराधिकारी मानने के मामले में पेच फंस गया है. इसके लिए सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है. जिला प्रशासन के सामने कई आवेदनकर्ता ने अपने पोते को आर्म्स लाइसेंस उत्ताराधिकारी मनोनयन की गुहार लगायी थी. इन आवेदन पर तत्काल सुनवाई रोक दी गयी है. जिलाधिकारी आदेश तितरमारे के निर्देश पर गुरुवार को आर्म्स मजिस्ट्रेट सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने सुनवाई की.
इस सुनवाई में कुल 31 आवेदन आये थे. इसमें 29 आवेदनकर्ता सुनवाई में शामिल हुए. सुनवाई के दौरान दो आवेदनकर्ता का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जिला से संबंधित नहीं था. इन्हें जिला से लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया. वहीं सुनवाई में कई आवेदक अपने लाइसेंस को पोते के नाम से करने की अपील की. मगर सरकारी निर्देश नहीं होने के कारण आवेदक को किसी और के नाम लाइसेंस शिफ्ट करने की जानकारी दी गयी. लेकिन आवेदक द्वारा बार-बार कहने पर इस बारे में सरकार को पत्र लिखने का निर्णय हुआ.
यह है अब तक निर्देश. राज्य के गृह सचिव आमीर सुबहानी ने लाइसेंस उत्तराधिकारी के नाम पर आवेदक की पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, बहू, भाई और बहन को माना गया है. इसके अलावा अन्य रिश्तों को उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं दी है.
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