परिवहन निगम वसूलेगा जुर्माना, तो सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दर्ज करायेंगे मामला
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ओवरलोड वाहनों पर होगी प्राथमिकी
परिवहन निगम वसूलेगा जुर्माना, तो सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दर्ज करायेंगे मामला लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत होगी प्राथमिकी भागलपुर/कहलगांव : एनएच 80 की बदहाली के लिए जिम्मेदार ओवरलोड वाहनों पर डीएम ने एनएच विभाग को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि ओवरलोड वाहन […]
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत होगी प्राथमिकी
भागलपुर/कहलगांव : एनएच 80 की बदहाली के लिए जिम्मेदार ओवरलोड वाहनों पर डीएम ने एनएच विभाग को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि ओवरलोड वाहन जिस कार्यपालक अभियंता के नियंत्रणाधीन मार्ग से पकड़े जायेंगे, वे प्राथमिकी दर्ज करायेंगे. वाहन मालिकों पर लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनयम की धारा लगायी जायेगी.
सड़क किनारे लगाये जायेंगे बोर्ड : कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी अरुणाभ चंद्र वर्मा ने बताया कि ओवरलोड वाहनों जब्त करने के बाद सक्षम पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के एनएच के कार्यपालक अभिंयंता को जब्त वाहन व वाहन मालिक के संबंध में जानकारी देंगे. इसके बाद संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे.
कार्यपालक अभियंता अपनी-अपनी नियंत्रणाधीन सड़कों पर शून्य किलोमीटर तथा 20-20 किलोमीटर की दूरी पर बोर्ड लगवायेंगे. बोर्ड पर सड़कों की भार सीमा और उस पर चलने वाले वाहनों की श्रेणी से संबंधी निर्देश होंगे. भागलपुर जिला में अन्य जिलों व दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में ओवरलोड वाहनों का प्रवेश होता है, जिससे यहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है. साथ ही दुर्घटना भी होती है. राजस्व की भी क्षति हो रही है.
चेकपोस्ट पर गंभीरता से नहीं होती ओवरलोडिंग की जांच : एसडीओ ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थापित जांच चौकी पर पदस्थापित दंडाधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गंभीरता से ओवरलोड वाहनों की जांच नहीं की जाती है. इससे ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति बढ़ रही है. डीएम ने इस ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है. डीएम ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए एमडीआर राेड (कहलगांव-बाराहाट, एकचारी-मोहनपुर) पर लगातार जांच करने और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.
अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए खनन प्वाइंट पर ही ओवरलोड वाहनों को रोकने की जरूरत है. ओवर लाेडिंग के प्रमुख कारकों बालू, गिट्टी एवं लोहे से लदे व्यवसायिक वाहन मालिाकों को अनिवार्य रूप से निर्देश का पालन करने को कहा गया है. अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि एनएच 80 पर एनएच की भरायी का कार्य किया जा रहा है जो ओवरलोड ट्रकों की भार सहने लायक नहीं है. सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की सूचना देने को कहा गया है.
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