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पुलिस रडार पर प्रो रविदास कॉल डिटेल खोलेगा राज

भागलपुर : नक्सली गतिविधि मामले में रविवार को गिरफ्तार संदिग्ध नक्सली मनश्याम के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया. पुलिस ने तिलकामांझी भागलपुर विवि के प्रॉक्टर डॉ विलक्षण रविदास व डॉ कपिलदेव मंडल को भी जांच के दायरे में रखा है. गिरफ्तार संदिग्ध […]

भागलपुर : नक्सली गतिविधि मामले में रविवार को गिरफ्तार संदिग्ध नक्सली मनश्याम के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया. पुलिस ने तिलकामांझी भागलपुर विवि के प्रॉक्टर डॉ विलक्षण रविदास व डॉ कपिलदेव मंडल को भी जांच के दायरे में रखा है. गिरफ्तार संदिग्ध नक्सली ने पुलिस को उक्त दोनों से सांठगांठ होने की बात कही थी. पुलिस दोनों के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गयी है.

पुलिस रडार पर…
दूसरी ओर देर शाम बांका पुलिस विवि थाना पहुंची और जेल भेजे गये बांका के चिरैया थाना क्षेत्र निवासी मनश्याम की केस हिस्ट्री पर बातचीत की. इस पूरे मामले की मॉनीटरिंग वरीय पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लगातार कर रहे हैं, जबकि केस का अनुसंधानकर्ता सिटी डीएसपी शहरयार अख्तर को बनाया गया है. तातारपुर इंसपेक्टर अजय कुमार के बयान पर तातारपुर थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर भी प्रॉक्टर व शिक्षक के नक्सली कनेक्शन की पड़ताल कर रही है. पुलिस पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देगी.
पुलिस ने मनश्याम के घरवालों को जानकारी देने के लिए टीम को बांका अमरपुर भेजा है. दूसरी तरफ विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा प्रो विलक्षण रविदास को हिरासत में लेने के बाद विवि थाना के सामने रविवार को हंगामा करने के मामले में आठ लोगों को नामजद व 50-60 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. नामजद अभियुक्तों में अमित दास, सोनू, अजय राम, रूपेश यादव, रिंकी, अंशदेव निराला व दलित विकास समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं.
तातारपुर थाना में मामला दर्ज
तातारपुर पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में यूएपीए एक्ट (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967) लगाया है. मनश्याम दास पर यूएपीए एक्ट 1967 के तहत 121, 121 ए, 122 , 120 बी के धारा 16, 18,19,20 के तहत मामला दर्ज कराया है.
जान कर फंसाया गया है मुझे : मनश्याम
पुलिस हिरासत में मनश्याम दास ने बताया कि उसे जानबूझ कर इस मामले में फंसाया गया है. वह टीएनबी में बीए में पढ़ाई करता था. इसी कारण प्रो विलक्षण रविदास के पास वह अक्सर आया जाया करता था. वह पहले परबत्ती में रहता था. अभी कल्याण छात्रावास व प्रोफेसर के यहां आना-जाना चल रहा था.
प्रोफेसर साहब गरीब जान कर कभी कभार दो चार सौ रुपये भी देते थे. पकड़ाने के दिन भी प्रॉक्टर डॉ विलक्षण रविदास ने एक बैग में भर कर नक्सली साहित्य और 1500 रुपये दिये थे. उससे कहा गया था कि यह बैग पंजवारा के मास्टर आनंदी को बस डिपो के खिड़की के पास दे देना है.
धर पकड़ के लिए ताबड़तोड़ मीटिंग
नक्सली गतिविधि के मामले को लेकर सिटी एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारी ने बैठक की. नक्सली कनेक्शन से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी के लिए स्पेशल ब्रांच व जिला पुलिस की मदद से छापेमारी कर जानकारी एकत्र की जा रही है.
सात साल की हो सकती है सजा
अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि नक्सली गतिविधि में पकड़े गये अभियुक्त को यूएपीए 1967 एक्ट के तहत अधिकतम सात साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना हो सकता है. इसके पहले नक्सली या राष्ट्रद्रोह गतिविधि में पकड़े गये अभियुक्त पर सीएलए एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी.
एसएसपी विवेक कुमार ने संभाली जांच की कमान, खुद कर रहे माॅनीटरिंग
मनश्याम के खिलाफ यूएपीए 1967 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा दिया गया है. प्रोफेसर विलक्षण रविदास और कपिलदेव मंडल को लेकर जांच चल रही है. पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है. साक्ष्य मिलने पर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. शहरयार अख्तर, सिटी डीएसपी
नक्सली के नाम पर पकड़ाया व्यक्ति किसी के कहने पर यह सब कर रहा है. परदे के पीछे से मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है. जांच में हमेशा सहयोग रहेगा. मेरे चलते विवि बदनाम नहीं हो.
डॉ विलक्षण रविदास, प्रॉक्टर, टीएमबीयू

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